Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Mar, 2018 04:14 PM
पंजाब नेशनल बैंक के साथ 12,700 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड के विरूद्ध दर्ज धन शोधन के मामले में कंपनी की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ई़डी) से जवाब...
नई दिल्लीः पंजाब नेशनल बैंक के साथ 12,700 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड के विरूद्ध दर्ज धन शोधन के मामले में कंपनी की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ई़डी) से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति आई एस मेहता की खंडपीठ ने फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की याचिका परप्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया। याचिका में प्रवर्तन निदेशालय को तलाशी वारंट की एक प्रति सहित कंपनी को कई दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। पीठ ने हालांकि कंपनी के विरूद्धचल रही कार्यवाही पर रोक लाने से गुरेज किया और कहा कि प्रवर्तन निदेशालय का जवाब मिलने के बाद हम इस बिन्दु पर विचार करेंगे। पीठ ने निदेशालय को इस मामले का वह घटनाक्रम पेश करने का निर्देश दिया जिसके आधार पर उसने यह कार्यवाही शुरू की है।
उन्होंने कहा, ‘‘ इस संबंध में संबद्ध रिकॉर्ड 19 मार्च को अगली सुनवाई के दौरान पेश किये जाएं और मौजूदा मामले से संबद्ध अधिकारी भी सभी सवालों के जवाब के लिए अदालत में मौजूद रहें।’’ कंपनी की ओर से पेश वकील विजय अग्रवाल ने निदेशालय की कार्रवाई रद्द करने का अनुरोध किया जबकि निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संदीप सेठी एवं वकील अमित महाजन ने दलील दी कि कंपनी ने समय से पहले याचिका दायर कर दी और इसकी चुनौती भी गलत है।