Edited By jyoti choudhary,Updated: 09 Jul, 2019 02:20 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल की याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने लुक आउट सर्कुलर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सुनवाई की अगली तारीख यानी 19 अगस्त तक जवाब दाखिल...
नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को विदेश जाने की अनुमति देने से मंगलवार को इंकार कर दिया। साथ ही उनके खिलाफ जारी ‘लुक आउट सर्कुलर' (एलओसी) को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
18,000 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे बतौर गारंटी
न्यायाधीश सुरेश कैत ने कहा कि इस समय गोयल को कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है और यदि वह तत्काल विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें गारंटी के तौर 18,000 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे। अदालत ने गोयल के नाम जारी लुक आउट सर्कुलर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह उन्हें कोई अंतरिम राहत करते हुए यह टिप्पणी की।
गोयल ने इस आधार पर लुक आउट सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है फिर भी उन्हें 25 मई को दुबई की एक उड़ान से उतार लिया गया। गोयल ने कहा कि उन्हें लुक आउट सर्कुलर की जानकारी ही 25 मई को तब मिली जब वह और उनकी पत्नी अनीता दुबई जा रहे थे, जहां से वह लंदन जाने वाले थे।