आज से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकती है CNG किट कंपनियां

Edited By ,Updated: 25 Nov, 2016 02:37 PM

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दिल्ली की आप सरकार ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि आज से शहर की सी.एन.जी. किट कंपनियां और आपूर्तिकर्ता परिवहन विभाग के पास अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।

नई दिल्लीः दिल्ली की आप सरकार ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि आज से शहर की सी.एन.जी. किट कंपनियां और आपूर्तिकर्ता परिवहन विभाग के पास अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इससे ये कंपनियां इस्तेमाल वाले वाहनों में सी.एन.जी. किट लगा पाएंगी। सरकार ने कल यह बात न्यायमूर्ति मनमोहन के समक्ष कही। इससे पहले अदालत ने सी.एन.जी. किट वितरकों के पंजीकरण में देरी के लिए सरकार को लताड़ लगाई थी। अदालत का कहना था कि इस तरह की किट की कमी से शहर में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है।   

अदालत ने कहा, ‘‘अदालत ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। इसके बावजूद सरकार ने एन.आई.सी. के अपने सी.एन.जी. मॉड्यूल-सॉफ्टवेयर को शुरू नहीं किया है। एेसे में विनिर्माता, आयातक या वितरण अपना पंजीकरण कहां कराएं।’’ न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि आपका कहना है कि फाइल अभी क्लियर नहीं की गई है। अदालत ने जब निर्देश जारी कर दिया है तो कोई मंत्री या अधिकारी कैसे 20-25 दिन तक फाइल रोककर रख सकता है। इस पर परिवहन विभाग के वकील संजय घोष ने बताया कि मंत्री सत्येंद्र जैन का ने कहा है कि एन.आई.सी. द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर मॉड्यूल आज से पूरी तरह परिचालन में आ जाएगा। इसके बाद अदालत ने सोसायटी आफ सर्टिफाइड सी.एन.जी. किट मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लार्य की याचिका का निपटान कर दिया। 

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