स्वर्णाभूषण विक्रेताओं की अनिवार्य हॉलमार्किंग समयसीमा को एक साल आगे बढ़ाने की मांग

Edited By jyoti choudhary,Updated: 28 Jul, 2020 03:48 PM

demand for gold jewelery vendors to extend mandatory hallmarking

सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने वाले आदेश की समयसीमा को आगे बढ़ाने के सरकार के निर्णय का आभूषण उद्योग ने हालांकि स्वागत किया है लेकिन उनका मानना है कि सरकार को समयसीमा

मुंबईः सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने वाले आदेश की समयसीमा को आगे बढ़ाने के सरकार के निर्णय का आभूषण उद्योग ने हालांकि स्वागत किया है लेकिन उनका मानना है कि सरकार को समयसीमा को कम से कम एक साल आगे बढ़ाना चाहिए था ताकि मौजूदा आभूषण के स्टॉक को समाप्त किया जा सके। 

कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव को देखते हुए सरकार ने सोमवार को सोने के आभूषणों में अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश को लागू करने की समयसीमा को करीब चार महीने आगे बढ़ाकर एक जून 2021 कर दिया। हालांकि, आभूषण विनिर्माता एवं विक्रेता उद्योग इससे संतुष्ट नहीं है और वह इस अवधि को जनवरी 2022 तक बढ़ाए जाने की मांग कर रहा है। 

अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के चेयरमैन अनंत पद्मनाभन ने कहा, ‘‘हम स्वर्णाभूषणों और शिल्पकृतियों की अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग करने की समयसीमा को बढ़ाने के सरकार के फैसला का स्वागत करते हैं, लेकिन हमने इस समयसीमा को एक साल बढ़ाने का आग्रह किया था। इस समय बिक्री काफी कम है, जब तक हम पुराने स्टॉक को निकाल नहीं देते हैं उसके स्थान पर हॉलमाकिंग वाला स्टाक नहीं आ पाएगा।'' इसमें समय लगेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न आभूषण विक्रेताओं की संस्था के साथ मिलकर संगठन इन चिंताओं को बताते हुये एक और ज्ञापन सरकार को देगा।

सरकार ने सोने के आभूषणों में अनिवार्य हॉलमाकिंग लागू करने की समयसीमा को 15 जनवरी 2021 से बढ़ाकर एक जून 2021 कर दिया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि यह निर्णय आभूषण विक्रेताओं के आग्रह पर लिया गया है। उन्होंने कहा, अगले साल एक जून से आभूषण विक्रेताओं को केवल 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण बेचने की ही अनुमति होगी। वर्तमान में सोने की हालमार्किंग एक तरह से उसकी शुद्धता का प्रमाणन है और यह स्वैच्छिक है। केन्द्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में सोने के आभूषणों और शिल्पकृतियों के लिए 15 जनवरी 2021 से हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिए जाने की घोषणा की थी।

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