Edited By jyoti choudhary,Updated: 22 Jun, 2019 10:47 AM
एडवांस पेमैंट के बाद शादी के लिए बैंक्वेट की बुकिंग कैंसिल करने का डर दिखाकर ग्रेस बैंक्वेट हॉल वालों ने उपभोक्ता से 2 लाख रुपए और पेमैंट की मांग की, जिसके चलते उपभोक्ता फोरम ने बैंक्वेट हॉल और अन्य को सेवा में कोताही का दोषी करार देते हुए रिफंड व...
चंडीगढ़ः एडवांस पेमैंट के बाद शादी के लिए बैंक्वेट की बुकिंग कैंसिल करने का डर दिखाकर ग्रेस बैंक्वेट हॉल वालों ने उपभोक्ता से 2 लाख रुपए और पेमैंट की मांग की, जिसके चलते उपभोक्ता फोरम ने बैंक्वेट हॉल और अन्य को सेवा में कोताही का दोषी करार देते हुए रिफंड व हर्जाना देने का आदेश दिया।
क्या है मामला
सैक्टर-34 चंडीगढ़ निवासी अरुण सांगवान ने फोरम में ग्रेस बैंक्वेट हॉल पंचकूला-जीरकपुर रोड पंचकूला और ब्लू बैल, ब्लू बैल्ट कैटरर, सी.ओ. ग्रेस बैंक्वेट हॉल के खिलाफ फोरम में शिकायत दी थी। शिकायतकर्त्ता ने बताया कि उन्होंने अपनी मैरिज के लिए ग्रेस बैंक्वेट हॉल बुक किया। उनकी शादी 10 दिसम्बर 2018 को संपन्न होनी थी। ब्लू बैल कैटरर के मालिक से भी उनकी बात हुई, जिन्होंने उन्हें प्रस्तावित वैजीटेरियन मैनू दिखाया, जिसके लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी। उन्होंने कैटरर को एडवांस पेमैंट भी कर दी। उन्होंने चैक से पेमैंट की, जो क्लीयर भी हो गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद दूसरे पक्षों ने उनके साथ अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया और वह एडवांस में 2 लाख रुपए और मांगने लगे। जब उन्होंने यह राशि देने से इन्कार कर दिया तो कहा गया कि वह न तो इस जगह पर प्रोग्राम की बुकिंग करेंगे और न ही पहले दी गई राशि वापस करेंगे। शिकायतकर्त्ता ने अपनी राशि रिफंड करवाने के लिए काफी प्रयास किया लेकिन उन्होंने इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जिसके चलते ही उन्होंने इस संबंध में फोरम में शिकायत दी। दूसरे पक्षों ने फोरम में अपना पक्ष नहीं रखा, जिसके चलते उन्हें एक्सपार्टी (एकतरफा) करार दिया गया।
यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 ने बैंक्वेट हॉल और अन्य को सेवा में कोताही का दोषी करार देते हुए शिकायतकर्त्ता को 9 प्रतिशत ब्याज की दर से 50,000 रुपए की राशि रिफंड करने, साथ ही 10,000 रुपए मुकद्दमा खर्च भी देने के निर्देश दिए हैं। आदेश की प्रति मिलने पर 30 दिनों के अंदर इन आदेशों का पालन करना होगा, नहीं तो दूसरे पक्ष को 10,000 रुपए अतिरिक्त मुआवजा भी देना होगा।