होम लोन का क्लेम देने से इंकार, अब ICICI लोम्बार्ड ब्याज सहित देगी 15 लाख

Edited By Isha,Updated: 02 Dec, 2018 09:38 AM

denying the home loan claim now icici pay interest

फोरम ने एक मामले में कार्रवाई करते हुए आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड बीमा कम्पनी को उपभोक्ता का होम लोन 14 लाख 80 हजार ब्याज सहित और उसे हुई मानसिक पीड़ा के लिए

बिजनेस डेस्क: फोरम ने एक मामले में कार्रवाई करते हुए आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड बीमा कम्पनी को उपभोक्ता का होम लोन 14 लाख 80 हजार ब्याज सहित और उसे हुई मानसिक पीड़ा के लिए 20,000 रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया।

क्या है मामला
भोपाल के सेमरा स्थित राजीव नगर निवासी नरेंद्र कुमार गौतम ने कटारा हिल्स में 2 बी.एच.के. फ्लैट लेने के लिए मई 2013 में पी.एन.बी. हाऊसिंग फाइनांस से 14 लाख 80 हजार रुपए का होम लोन लिया था। उसने वर्ष 2013 में स्वास्थ्य बीमा और मकान क्षतिपूॢत बीमा पॉलिसी आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड से 32,472 रुपए में खरीदी थी। पॉलिसी देते समय उसे बताया गया था कि स्वास्थ्य खराब होने या दुर्घटना की स्थिति में बकाया लोन राशि का भुगतान बीमा कम्पनी करेगी। इसके साथ ही कम्पनी इलाज में खर्च होने वाली राशि भी अदा करेगी। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी 2018 और मकान की पॉलिसी वर्ष 2033 तक वैध थी।

27 जनवरी 2015 को उन्हें चक्कर आया और वह गिर गए। जांच के बाद उन्हें न्यूरो सिस्टो सरकोसिस नामक बीमारी बताई गई, जिसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरतने पर शरीर को लकवा मारने सहित जान जाने का खतरा बताया। उन्होंने उपचार की जांच व पर्चे आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड के समक्ष कर उसे बीमा पॉलिसी का लाभ देने के लिए क्लेम किया लेकिन कम्पनी ने इसे साधारण बीमारी बताते हुए उसे खारिज कर दिया। परेशान होकर नरेंद्र कुमार ने 13 जून 2016 को आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड और पी.एन.बी. हाऊसिंग फाइनांस लिमिटेड के खिलाफ  प्रकरण दर्ज कराया।

यह कहा फोरम ने 
आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड ने कहा कि कम्पनी द्वारा बेची गई पॉलिसी में नरेंद्र द्वारा बताई गई बीमारी शामिल नहीं है। वहीं पी.एन.बी. हाऊसिंग की ओर से तर्क दिया गया कि आवेदक की ओर से पेश याचिका में आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड को ही सेवा में कमी का दोषी बताया गया है। फोरम की बैंच ने उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर बीमा कम्पनी आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड को ब्याज सहित होम लोन के 14 लाख 80 हजार रुपए और मानसिक पीड़ा के लिए 20,000 रुपए हर्जाना भी देने का आदेश दिया है। 

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