Edited By jyoti choudhary,Updated: 24 Jun, 2018 01:46 PM
हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण पंचकूला ने गुरुग्राम जिले को छोड़कर प्रदेश में स्थित चालू रियल एस्टेट परियोजनाओं के कुछ डिवेल्पर्स को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है।
बिजनेस डेस्कः हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण पंचकूला ने गुरुग्राम जिले को छोड़कर प्रदेश में स्थित चालू रियल एस्टेट परियोजनाओं के कुछ डिवेल्पर्स को नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है। ये वो डिवेलपर्स हैं जिन्होंने 3 सप्ताह के अंदर अपनी परियोजनाओं के पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है।
प्राधिकरण के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा में बड़ी संख्या में चालू रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रोमोटरों ने अपनी परियोजनाओं के पंजीकरण हेतु प्राधिकरण को आवेदन नहीं किया है जोकि अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन है।
ऐसा करने से इस तरह की परियोजनाओं के प्रोमोटरों के खिलाफ अधिनियम की धारा 59 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने बताया कि प्रोमोटरों को संशोधित प्रोफार्मा आर.ई.पी.-1 (पार्ट A से पार्ट H तक) में आवेदन करना होगा जो प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।