धार्मिक संस्थाओं को पैन से आधार जोड़ने की जरूरत नहीं: सरकार

Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Aug, 2017 10:04 PM

do not need to add base to religious institutions government

सरकार ने शुक्रवार को साफ किया कि धार्मिक निकायों को अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) से आधार नंबर को जोडऩे....

नई दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को साफ किया कि धार्मिक निकायों को अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) से आधार नंबर को जोड़ने की जरूरत नहीं हैं क्योंकि इस तरह की संस्थाएं आधार कार्ड हासिल करने की पात्र नहीं होती हैं। 

लोकसभा में एक सदस्य के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि धार्मिक निकायों और दूसरे धार्मिक समुदायों को अपने पैन से आधार को जोड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘धार्मिक निकाय और धार्मिक समुदाय आधार हासिल करने के पात्र नहीं हैं, इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 139ए ए इन मामलों में लागू नहीं होती है। ऐसे में उन्हें अपने पैन के साथ आधार को लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है।’’ 


 
 

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