CONSUMER FORUM- लापरवाही से मौत पर डॉक्टर देगा 9 लाख रुपए मुआवजा

Edited By jyoti choudhary,Updated: 15 Jul, 2018 12:01 PM

doctor will give 9 lakh rupees compensation on negligence

लेकसिटी में 8 वर्ष पूर्व डॉ. राहुल जे. भट्ट ने 35 वर्षीय युवक की दोनों किडनियों में पथरी बता कर एक ही दिन में दोनों किडनियों का लापरवाहीपूर्वक ऑप्रेशन कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

उदयपुरः लेकसिटी में 8 वर्ष पूर्व डॉ. राहुल जे. भट्ट ने 35 वर्षीय युवक की दोनों किडनियों में पथरी बता कर एक ही दिन में दोनों किडनियों का लापरवाहीपूर्वक ऑप्रेशन कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिला उपभोक्ता मंच ने डॉक्टर को सेवा में दोषी मानते हुए मृतक की पत्नी व दोनों बच्चों को बतौर क्षतिपूर्ति 9 लाख रुपए, उस पर वर्ष 2012 से 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 2 माह में अदा करने के आदेश दिए।


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यह है मामला
जावद नीमच एम.पी. (मध्य प्रदेश) निवासी सोनल पत्नी महेश कुमार राठी, उसके पुत्र कृष्णम व दिव्यम राठी ने सज्जन निवास अभय बाग सरदारपुरा निवासी कंसल्टैंट यूरोलॉजिस्ट डॉ. राहुल जे. भट्ट के खिलाफ जिला उपभोक्ता मंच में 8 अगस्त 2012 को परिवाद पेश किया, जिसमें बताया गया कि महेश कुमार राठी (37) को उसकी पत्नी व पुत्र किडनी में पथरी रोग से पीड़ित होने के कारण 29 जुलाई 2010 को डॉ. राहुल जे.भट्ट के पास लाए। डॉक्टर ने सोनोग्राफी रिपोर्ट देखकर कहा कि इसकी दोनों किडनियों में पथरी है। इस कारण उसका ऑप्रेशन करना होगा। इस पर उन्होंने विश्वास कर उन्हें ऑप्रेशन की सहमति दे दी। डॉक्टर ने ऑप्रेशन के लिए 33 हजार रुपए जमा करवाए और महेश कुमार का ऑप्रेशन किया। 

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मैडीकल भाषा में लाइन ऑफ ट्रीटमैंट में एक ही समय में एक ही किडनी का ऑप्रेशन किया जाना होता है, जबकि डाक्टर ने महेश की दोनों किडनियों का ऑप्रेशन एक साथ किया और दोनों किडनियों में से पथरी निकाली। ऑप्रेशन के बाद महेश की स्थिति बिगड़ती गई तथा उसे 4 अगस्त 2010 को उचित उपचार के लिए नडियाद रैफर कर दिया। नडियाद में चिकित्सकों ने महेश को देखते ही उसके ऑप्रेशन में गलती होना बताया।

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चिकित्सकों ने कहा कि दोनों किडनियों का ऑप्रेशन एक साथ घोर त्रुटि व लापरवाही है। इंफैक्शन के कारण 19 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई। नडियाद इलाज के लिए ले जाने में 2 लाख रुपए खर्च हुए।

यह कहा मंच ने 
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष हिमांशु राय नागौरी एवं सदस्य भारत भूषण ओझा व अंजना जोशी ने महेश कुमार की मौत के लिए डॉक्टर को दोषी मानते हुए मृतक की पत्नी व दोनों बच्चों को मानसिक संताप की क्षतिपूर्ति के लिए 9 लाख रुपए देने का आदेश दिया। साथ ही राशि पर 8 अगस्त 2012 से अदायगी 9 प्रतिशत वार्षक दर से ब्याज भी देने के आदेश दिए। परिवाद व्यय के 7000 रुपए पृथक से देने के निर्देश दिए और उक्त राशि 2 माह के भीतर परिवादी को देनी होगी।

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