Edited By jyoti choudhary,Updated: 05 Aug, 2019 03:16 PM
मोदी सरकार ने ग्राहकों को ई-कॉमर्स कंपनियों के फ्रॉड और मनमानी से बचाने वाली ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक ई-कॉमर्स कंपनियों को शिकायत अधिकारी (Grievance Officer) की नियुक्ति करनी होगी। इसके अलावा
नई दिल्लीः मोदी सरकार ने ग्राहकों को ई-कॉमर्स कंपनियों के फ्रॉड और मनमानी से बचाने वाली ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक ई-कॉमर्स कंपनियों को शिकायत अधिकारी (Grievance Officer) की नियुक्ति करनी होगी। इसके अलावा 1 महीने में ग्राहकों की शिकायतों को सुलझाना होगा। ड्राफ्ट के अनुसार ग्राहकों को 14 दिन तक रिफंड मिल सकेगा।
ई-कॉमर्स कंपनियों पर ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी
नई ड्राफ्ट गाइडलाइंस के अनुसार स्टेकहोल्डर्स से 45 दिन के अंदर राय मांगी जाएगी। 16 सितंबर तक राय भेजे जा सकते हैं। नई गाइडलाइंस ग्राहकों को ई-कॉमर्स कंपनियों की मनमानी से बचाएंगी।
छोटे शहरों पर बड़ा दांव खेल रहीं ई-कॉमर्स कंपनियां
ई-कॉमर्स कंपनियां अपनी वृद्धि को तेज करने के लिए छोटे शहरों पर बड़ा दांव लगा रही हैं। वे इन शहरों के व्यापक उपभोक्ता आधार का लाभ उठाने के लिए इन वहां अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दे रही हैं। विशेषज्ञों ने यह राय व्यक्त की है। उनका कहना है कि इन कंपनियों की छोटे शहरों में नियुक्तियों में 15 प्रतिशत तक तेजी आने का अनुमान है।