Edited By jyoti choudhary,Updated: 24 Mar, 2023 11:50 AM
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिजिटल वॉलेट को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) मानदंडों के अनुकूल होना चाहिए। बाजार नियामक ने अपने...
नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिजिटल वॉलेट को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) मानदंडों के अनुकूल होना चाहिए। बाजार नियामक ने अपने सर्कुलर में कहा है कि ये प्रावधान एक मई, 2023 से लागू होंगे।
सेबी ने आठ मई, 2017 के अपने सर्कुलर के जरिए विशेषरूप से युवा निवेशकों को म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपए तक ई-वॉलेट के जरिए निवेश करने की अनुमति दी थी। यह कदम म्यूचुअल फंड उद्योग में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और घरेलू बचत को पूंजी बाजार में लाने के प्रयासों का भी हिस्सा था।