राज्य के अंदर ई-वे बिल प्रणाली देशभर में 3 जून से अनिवार्य

Edited By Pardeep,Updated: 23 May, 2018 05:22 AM

e way bill across the country from june 3 mandatory

राज्य के भीतर ही सामान की आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली 3 जून से देशभर में अनिवार्य होगी। सरकार ने एक अप्रैल से एक राज्य से दूसरे राज्य में 50,000 रुपए से अधिक के सामान की आवाजाही के लिए इलैक्ट्रॉनिक वे या ई-वे बिल प्रणाली लागू की थी। वहीं राज्यों...

नई दिल्ली: राज्य के भीतर ही सामान की आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली 3 जून से देशभर में अनिवार्य होगी। सरकार ने एक अप्रैल से एक राज्य से दूसरे राज्य में 50,000 रुपए से अधिक के सामान की आवाजाही के लिए इलैक्ट्रॉनिक वे या ई-वे बिल प्रणाली लागू की थी। वहीं राज्यों के भीतर इस तरह की प्रणाली 15 अप्रैल से लागू की गई है।

अभी तक 20 राज्यों- संघ शासित प्रदेशों ने राज्य के भीतर सामान की आवाजाही के लिए ई-वे बिल को अनिवार्य किया है। इन राज्यों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और हरियाणा शामिल हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.) की चेयरपर्सन वनजा सरना ने अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य के अंदर सामान की आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली 3 जून से लागू होगी।  

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