बैंक धोखाधड़ी: ईडी ने गुजरात दवा कंपनी मामले में 5.4 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की

Edited By jyoti choudhary,Updated: 07 Oct, 2018 10:18 AM

ed holds property worth rs 5 4 crore in gujarat drug company case

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की एक दवा कंपनी से जुड़े 5,700 करोड़ रुपए के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में 5.4 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की एक दवा कंपनी से जुड़े 5,700 करोड़ रुपए के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में 5.4 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने शनिवार को यह जानकारी दी। 

कुर्क की गई अचल संपत्तियों में एक फरीदाबाद और एक गुडग़ांव में है। यह संपत्ति दिल्ली के एक कारोबारी गगन धवन से जुड़ी है। उसे प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह जमानत पर है। ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत संपत्ति कुर्की का आदेश जारी किया था। धवन के खिलाफ पहले भी एजेंसी इस तरह का आदेश जारी कर चुकी है। इस मामले में संदेसरा बंधुओं-चेतन जयंतीलाल संदेसरा और नितिन जयंतीलाल संदेसरा और उनकी वडोदरा स्थित कंपनी स्ट्रिलंग बायोटेक लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पिछले साल अक्तूबर में पीएमएलए का मामला दर्ज किया गया था। इससे दो दिन पूर्व ही सीबीआई ने 5,700 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।

एजेंसी ने बयान में कहा, 'धवन पर नितिन और चेतन संदेसरा की मदद का आरोप है। दोनों स्ट्रिलंग बायोटेक के प्रवर्तक एवं निदेशक और बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं।' जांच से पता चला है कि संदेसरा बंधुओं और अन्य ने ऋण की रकम से 5.4 करोड़ रुपए की राशि को अन्यत्र उपयोग किया और बाद में इसे धवन को दिया गया। इसमें कहा गया है कि धवन ने अपराध से प्राप्त धन का उपयोग जब्त की गई इस संपत्ति को खरीदने और विकसित करने में किया। धवन भी धन शोधन अपराध में सक्रिय रूप से शामिल था।

एजेंसी इस मामले में संदेसरा भाइयों की भूमिका को विस्तार से पेश करने के लिए नई और पूरक चार्जशीट दायर करने की तैयारी कर रही है। यह भी अधिसूचित किया गया है कि इंटरपोल से दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के लिए वैश्विक गिरफ्तारी वारंट की कोशिश की गई है। दोनों देश छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चले गए हैं। खबरें आ रही हैं कि वे संयुक्त अरब अमीरात या नाइजीरिया में हो सकते हैं। ताजा आदेश के बाद इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क की गई कुल संपत्ति 4,710 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। 


 

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