बिजली का बिल भेजा ज्यादा, अब पावरकाम देगा हर्जाना

Edited By Supreet Kaur,Updated: 20 Apr, 2018 12:41 PM

electricity bill sent more powercom will now give damages

जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक महिला को राहत देते हुए पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन (पावरकाम) गुरदासपुर कार्यालय को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ता से अधिक भेजे बिजली के बिल को वापस लेकर केवल उसका बिजली खपत बिल ही वसूल.........

गुरदासपुरः जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने एक महिला को राहत देते हुए पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन (पावरकाम) गुरदासपुर कार्यालय को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ता से अधिक भेजे बिजली के बिल को वापस लेकर केवल उसका बिजली खपत बिल ही वसूल करे तथा याचिकाकर्ता को 30 दिन में 3000 रुपए हर्जाना तथा 2000 रुपए अदालती खर्च अदा करे।

क्या है मामला
गीता शर्मा पत्नी विजय शर्मा निवासी बंदा बहादुर कालोनी ने बताया कि उसने दोरांगला रोड भुकरा मोड़ के सामने भट्ठा कालोनी पर एक दुकान का निर्माण कर अपनी जीविका चलाने के लिए एक ग्राइंडर मशीन लगाई थी। यहां वह वाशिंग पाऊडर बनाती थी। मशीन में एक हॉर्सपावर की मोटर लगी हुई है। इस संबंधी पावरकॉम से उसने बिजली कनैक्शन नंबर 3001002725 लिया हुआ है तथा नियमित बिजली बिल अदा कर रही है परंतु 8 जून 2017 को उसे 41,700 रुपए का बिजली बिल दिया गया जिसमें 39,433 रुपए संडरी चार्जेस तथा 1,777 रुपए चालू वित्त वर्ष के खर्च डाले गए थे जबकि इस राशि संबंधी पहले कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया है। इस संबंधी उसने एस.डी.ओ. कार्यालय के नजदीक नेहरू पार्क में स्थित कार्यालय से सम्पर्क कर भेजे बिल को वापस लेने की गुहार लगाई परंतु वहां से बिल न भरने पर बिजली सप्लाई काट दिए जाने की धमकी दी गई। परेशान होकर उसने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

पावरकॉम अधिकारियों ने फोरम के समक्ष यह दलील दी कि याचिकाकर्ता का एक पुराना बिजली कनैक्शन नंबर 3000312967 था जो बंदा बहादुर कालोनी त्रिमो रोड गुरदासपुर में चलता था। वह कनैक्शन भी गीता शर्मा के नाम पर था तथा उसका 39,514 रुपए का बिजली बिल अदा करना बाकी है तथा बिल अदा न करने के कारण वह बिजली कनैक्शन 27 फरवरी 2017 को स्थायी रूप में बंद कर दिया गया था। वह राशि गीता शर्मा से पावरकॉम के नियम अनुसार वसूल की जा रही है।

यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के प्रधान नवीन पुरी ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पावरकॉम को आदेश दिया कि वह गीता शर्मा के पुराने बिजली सप्लाई कनैक्शन का रिकार्ड पेश करे तो पावरकॉम रिकार्ड पेश नहीं कर सका। इस पर फोरम ने पावरकॉम अधिकारियों को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता से सही प्रयोग की गई बिजली का ही बिल ले तथा याचिकाकर्ता को 3000 रुपए हर्जाना राशि तथा 2000 रुपए वाद व्यय 30 दिन में अदा करे। ऐसा न करने पर पूरी राशि 9 प्रतिशत की ब्याज दर से अदा करनी होगी।
 

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