Edited By Yaspal,Updated: 07 Apr, 2019 02:21 AM
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आयकर विभाग ने टैक्स भरने के लिए जारी कर दिये हैं। क्योंकि नए वित्तीय वर्ष में नौकरी करने वाले कर्मचारियों ने वित्त वर्ष २०१८-१९ का इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होती है।आयकर विभाग द्वारा जारी आईटीआर फॉ...
नई दिल्ली: वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आयकर विभाग ने टैक्स भरने के लिए फर्म जारी कर दिये हैं। क्योंकि नए वित्तीय वर्ष में नौकरी करने वाले कर्मचारियों ने वित्त वर्ष 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न भरनी होती है।आयकर विभाग द्वारा जारी आईटीआर फॉर्म में नौकरी कर्मचारियों अपनी सालाना आय की जानकारी देनी होती है। रिटर्न फॉर्म पर आयकर विभाग सरकार द्वारा मिलने वाले फायदों के बारे में जानदारी देता है।
आईटीआर भरने से सबसे बड़ा फायदा लोन लेने के समय मिलता है। जिससे होम लोन या कार लोन आसानी से मिल जाता है। बैंक आईटीआर को देखकर आपकी वित्तीय स्थिति का आकलन लगाते हैं। बैंक होम लोन या कार लोन के लिए ग्राहकों से 2 से 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं। इसके बाद सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न देना ज़रूरी है। अगर आप किसी सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपको 5 साल का आईटीआर देना होगा।
विदेश यात्रा के लिए भी आईटीआर की जानकारी मांगी जाती है। आईटीआर भरने से वीजा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जुर्माने या नोटिस का खतरा नहीं रहता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे अहम बात है कि जिन लोगों ने अपनी कंपनी को निवेश डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, और वेतन कम आई है। ऐसे में कर्मचारी आईटीआर फाइल करके अपना पैसा हासिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्रोत पर कर कटौती(टीडीएस) क्लेम करने का मौका देता है।