Edited By Supreet Kaur,Updated: 27 Jun, 2018 03:54 PM
केंद्र ने अपने कर्मचारियों को दिया जाने वाला ओवरटाइम भत्ता बंद करने का फैसला किया है लेकिन ऑपरेशनल स्टाफ को इससे अलग रखा जाएगा। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंधी आदेश जारी किया है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर यह कदम उठाया गया है।
बिजनेस डेस्कः केंद्र ने अपने कर्मचारियों को दिया जाने वाला ओवरटाइम भत्ता बंद करने का फैसला किया है लेकिन ऑपरेशनल स्टाफ को इससे अलग रखा जाएगा। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंधी आदेश जारी किया है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर यह कदम उठाया गया है।
कई सालों से हो रही बढ़ौतरी
सरकार की ओर से साफ किया गया है कि कर्मचारियों का वेतन पिछले सालों में बढ़ता रहा है। इसीलिए वेतन आयोग ने ओवरटाइम भत्ता बंद करने की सिफारिश की। इसी के अनुसार सभी मंत्रालयों/ विभागों तथा उनसे संबद्ध एवं अधीन भारत सरकार के कार्यालयों में यह फैसला लागू करने का निर्णय लिया गया है।
क्या होता है ऑपरेशनल स्टाफ
मंत्रालयों और विभागों के प्रशासन ने ऑपरेशनल स्टाफ की लिस्ट बनाने का आदेश जारी किया है। यह फैसला भी लिया गया है कि ओवरटाइम भत्ता बायोमीट्रिक अटेंडेंस के आधार पर दिया जाएगा। ऑपरेशनल स्टाफ को भत्ता तभी मिलेगा, जब उनके सीनियर अफसर लिखित में बताएंगे कि जरूरी काम के लिए कर्मचारी काे दफ्तर में रुकना है। ऑपरेशनल स्टाफ में वे कर्मचारी आते हैं जो कार्यालयों के ठीक से काम करने और व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं। यानी मकैनिकल और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की मरम्मत और देखभाल करने वाले कर्मचारी इस श्रेणी में आते हैं।