अपनी मर्जी से कम PF कटवा सकेंगे कर्मचारी, कैबिनेट ने पास किया नया बिल

Edited By Supreet Kaur,Updated: 05 Dec, 2019 03:06 PM

employees will be able to get pf deducted at will

नौकरीपेशा लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल सरकार ने नए सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2019 में कर्मचारियों को अपनी मर्जी से कम पीएफ कटवाने की सुविधा प्रदान कर दी है। इस नए बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दी है। जल्द ही इस बिल...

नई दिल्लीः नौकरीपेशा लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल सरकार ने नए सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2019 में कर्मचारियों को अपनी मर्जी से कम पीएफ कटवाने की सुविधा प्रदान कर दी है। इस नए बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दी है। जल्द ही इस बिल को संसद की मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है।

सैलरी में होगी बढ़ौतरी
केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को अपनी मर्जी से कम पीएफ कटवाने की सुविधा देने से उनकी सैलरी में इजाफा हो जाएगा, यानी इस सुविधा से कर्मचारियों को मिलने वाली टेक होम सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। टेक होम सैलरी वह होती है जो एक कर्मचारी को सभी प्रकार की कटौती के बाद मिलती है। हालांकि, नए बिल में कहा गया है कि नियोक्ता यानी नौकरी देने वाली कंपनी को अपना 12 फीसदी का पूरा हिस्सा देना होगा। इस सुविधा से नियोक्ता को कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को कुल सैलरी का 12-12 फीसदी अंशदान देना होता है।

वर्करों को मिलेगा यूनिक आइडेंटिटी कार्ड 
नए सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2019 में केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के वर्करों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत इस क्षेत्र के वर्करों को एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड में वर्कर से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। यह यूनिक कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा। इस कार्ड के जरिए असंगठित क्षेत्र के वर्कर आसानी से सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।

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