पेमेंट सिस्टम डाटा स्टोरेज पर RBI की सफाई, कहा- भारत में ही स्टोर करना होगा डेटा

Edited By jyoti choudhary,Updated: 26 Jun, 2019 06:53 PM

entire payment data shall be stored in s located only in india says rbi

डेटा लोकलाइजेशन पर बड़ा फैसला करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि पेमेंट से जुड़े सभी डेटा भारत में ही स्टोर करने होंगे। अगर पेमेंट की प्रोसेसिंग किसी दूसरे देश में पूरी हुई है तो उससे जुड़े डाटा को वहां डिलीट किया जाना चाहिए और उसे पेमेंट...

नई दिल्लीः डेटा लोकलाइजेशन पर बड़ा फैसला करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि पेमेंट से जुड़े सभी डेटा भारत में ही स्टोर करने होंगे। अगर पेमेंट की प्रोसेसिंग किसी दूसरे देश में पूरी हुई है तो उससे जुड़े डाटा को वहां डिलीट किया जाना चाहिए और उसे पेमेंट प्रोसेसिंग से एक कार्यदिवस या 24 घंटे (जो भी पहले हो) के भीतर वापस लाया जाना चाहिए।

RBI ने जारी किया FAQs
केंद्रीय बैंक ने अपने 6 अप्रैल, 2018 के डाटा लोकलाइजेशन से जुड़े सर्कुलर पर बुधवार को जारी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी FAQs (Frequently Asked Questions) के माध्यम से ये बातें कहीं। आरबीआई ने कहा कंपनियों को पेमेंट से जुड़ा डाटा भारत में रखना सुनिश्चित करना होगा।

PunjabKesari

आरबीआई ने स्पष्ट किया कि सीमापार लेनदेन के लिए घरेलू स्तर पर भी डाटा स्टोर किया जा सकता है। बैंकिंग रेग्युलेटर ने कहा, ‘जरूरत पड़ने पर पेमेंट डाटा ओवरसीज रेग्युलेटर के साथ साझा किया जा सकता है, जो ट्रांजैक्शन की नेचर/ओरिजिन पर निर्भर करता है। हालांकि इसके लिए आरबीआई की मंजूरी लेनी होगी।’

PunjabKesari

विदेशी ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगी कोई सीमा
स्पष्टीकरण में पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स द्वारा भारत के बाहर पेमेंट ट्रांजैक्शंस पर किसी तरह की सीमा नहीं होने की बात शामिल है। हालांकि, प्रोसेसिंग के डाटा भारत में ही सुरक्षित रखा जाएगा।

PunjabKesari

 


 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!