ईपीएफआे ‘माफी योजना’ चालू, फर्में एक रुपए जुर्माने पर कर्मचारियों के नाम चढ़वा सकेंगी

Edited By ,Updated: 03 Jan, 2017 06:08 PM

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.आे.) ने नियोक्ता फर्मों के लिए एक ‘माफी योजना’ पेश की है। इसके तहत एेसे नियोक्ता जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की योजनाओं के तहत अपने कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं कराया है,

नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.आे.) ने नियोक्ता फर्मों के लिए एक ‘माफी योजना’ पेश की है। इसके तहत एेसे नियोक्ता जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की योजनाओं के तहत अपने कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं कराया है, 3 महीने के इस अभियान के तहत एक रुपए की क्षतिपूर्ति देकर कर्मचारियों का पंजीकरण करा सकेंगे। यह योजना एक जनवरी से शुरू हुई है।   

ई.पी.एफ.आे. ने इसे नामांकन और प्रतिष्ठान कवरेज अभियान, 2017 का नाम दिया है। इसके तहत ई.पी.एफ.आे. अंशधारकों नियोक्ता, कर्मचारी संगठनों तथा राज्यों के साथ बैठक करेगा। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) तथा प्रधानमंत्री परिधान प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई) के लाभ के बारे में प्रचार किया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि इस अभियान की प्रमुख बात कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन नामांकन की सुविधा है।

योजना के तहत एक जनवरी से 31 मार्च, 2017 तक 3 महीने की खिड़की उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के तहत कोई भी नियोक्ता अभियान की अवधि के दौरान अपने एक अप्रैल, 2009 से लेकर एक जनवरी, 2017 से पहले के एेसे कर्मचारी के बारे में घोषणापत्र भेज सकता है जो सदस्य बनने चाहिए थे या बनने के पात्र हैं पर किन्हीं कारणों से उनका पंजीकरण नहीं कराया जा सका। इस अभियान के तहत की गई घोषणा में नियोक्ता को कंर्मचारी की भविष्य निधि में अंशदान तथा कानून के प्रावधान के तहत देय ब्याज का भुगतान करना होगा।   

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