Edited By ,Updated: 19 Aug, 2016 01:14 PM
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.आे.) ने अपने अंशधारकों के लिए बिना नियोक्ताओं के सत्यापन के पेंशन तय करने को लेकर सरलीकृत सार्वभौमिक खाता संख्या आधारित
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.आे.) ने अपने अंशधारकों के लिए बिना नियोक्ताओं के सत्यापन के पेंशन तय करने को लेकर सरलीकृत सार्वभौमिक खाता संख्या आधारित फार्म 10-डी पेश किया है। फॉर्म को भरकर सीधे ई.पी.एफ.ओ. भेजा जा सकता है और आपकी पेंशन फिक्स हो जाएगी।
- फिलहाल सब्सक्राइबर्स को इंप्लाइज पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन लेने के लिए अपनी पेंशन क्लेम एप्लिकेशन को इम्प्लॉयल से अटेस्टेड कराना पड़ता है।.
- इसके बाद तय होता है कि आपको रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी।
- ई.पी.एफ.ओ. की ओर से जारी किए बयान में कहा गया है कि यू.ए.एन. आधारित पेंशन क्लेम फॉर्म 10D यू.ए.एन. पेश किया गया है।
- बयान के मुताबिक, क्लेम फॉर्म ऐसे मेंबर्स यूज कर सकते हैं, जिनका आधार नंबर और बैंक डिटेल्स यू.ए.एन. से लिंक हो और इसे इम्प्लॉयर द्वारा वैरिफाई किया गया हो।
- अब तक 7.34 करोड़ यू.ए.एन. ई.पी.एफ. मेंबर्स को अलॉट किया गया है।
2 साल टालने पर 8.6% बढ़ जाएगी पेंशन
- इसके अलावा ई.पी.एफ.ओ. ने अपने मेंबर्स को अब पेंशन बढ़ाने का भी ऑप्शन दिया है।
- अगर आप अपनी पेंशन को 58 वर्ष की उम्र के बजाए 60 वर्ष की उम्र में लेते हैं और 2 साल आप इसे कंट्रीब्यूशन या बिना कंट्रीब्यूशन के टाल देते हैं तो आप के पेंशन से जुड़े बेनिफिट बढ़ जाएंगे।
- ई.पी.एफ.ओ. ने इस बारे में पहले फैसला किया था और अब इसे लागू कर दिया है। अगर आप यह ऑप्शन लेते हैं और अपनी पेंशन 1 साल के टालते हैं तो ओरिजनल पेंशन 4% बढ़ जाएगी और अगर 2 साल टालते हैं तो ओरिजनल पेंशन 8.16% बढ़ जाएगी।
- 10 साल तक पेंशन योग्य सेवा पूरी करने वाले मेंबर 58 साल की उम्र होने पर इस ऑप्शन के हकदार हैं।