आधार नहीं होने पर भी मिलेंगी आवश्यक सेवाएं

Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Feb, 2018 11:04 PM

essential services will be available even when not in base

आधार संख्या जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का कहना है कि आधार संख्या नहीं होने पर भी आवश्यक सेवाओं का लाभ देने से मना नहीं किया जा सकता है। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन मिलना, स्कूलों में प्रवेश और स्वास्थ्य...

नई दिल्ली: आधार संख्या जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) का कहना है कि आधार संख्या नहीं होने पर भी आवश्यक सेवाओं का लाभ देने से मना नहीं किया जा सकता है। इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन मिलना, स्कूलों में प्रवेश और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने जैसी आवश्यक सेवाएं शामिल हैं। 

यूआईडीएआई ने एक बयान में सरकारी विभागों और राज्य सरकारों से कहा है कि ‘वह यह सुनिश्चित करें कि आधार संख्या नहीं होने पर आवश्यक सेवाओं और लाभ के वास्तविक लाभार्थी को उसका लाभ लेने से मना नहीं किया जाए। इनमें चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन मिलना, स्कूलों में प्रवेश मिलना, अस्पताल में भर्ती होना और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाए जाने जैसी आवश्यक जरुरतें शामिल हैं।’’ 

बयान के मुताबिक इस संबंध में यूआईडीएआई द्वारा 24 अक्तूबर 2017 को जारी उसके परिपत्र का पालन किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आधार के अभाव में असली लाभार्थी को उसके लाभ से वंचित नहीं किया जाए। यूआईडीएआई ने कहा है कि उसने इस तरह की रिपोर्टों को गंभीरता से लिया है जिनमें यह कहा गया है कि आधार कार्ड नहीं होने की वजह से अस्पताल में भर्ती होने अथवा इलाज जैसी आवश्यक सेवाओं से वंचित रखा गया। 

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