एंटी-ट्रस्ट मामले में गूगल पर EU लगा सकता है 11 अरब डॉलर का जुर्माना

Edited By Pardeep,Updated: 08 Jun, 2018 05:17 AM

eu on google in anti trust case may impose  11 billion penalty

यूरोपियन कमीशन ने गूगल पर दूसरे एंटी-ट्रस्ट मामले में जुर्माना लगाने की तैयारी कर ली है। गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल ऑप्रेटिंग सिस्टम के जरिए अपने दबदबे का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। ऐसे में गूगल पर 11 अरब डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है। फाइनैंशियल...

लंदन: यूरोपियन कमीशन ने गूगल पर दूसरे एंटी-ट्रस्ट मामले में जुर्माना लगाने की तैयारी कर ली है। गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल ऑप्रेटिंग सिस्टम के जरिए अपने दबदबे का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। ऐसे में गूगल पर 11 अरब डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है। फाइनैंशियल रिपोर्ट के अनुसार ई.यू. की कम्पीटिशन कमिश्नर माग्र्रेट वेस्टगर ‘कुछ हफ्तों के भीतर’ अपना फैसला दे सकती हैं। 

ई.यू. की जांच में पाया गया है कि गूगल ने एंड्रॉयड डिवाइस मेकर्स पर गैर-कानूनी शर्तें लगाई हैं जिससे प्रतिस्पर्धा को नुक्सान हो रहा है और उपभोक्ता के पास कम विकल्प हो गए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एंड्रॉयड का इस्तेमाल दुनिया के 80 प्रतिशत से ज्यादा स्मार्टफोन में हो रहा है और यह ग्रुप के भविष्य की कमाई के लिए अहम है कि उनके मोबाइल गैजेट्स पर ज्यादा से ज्यादा यूजर्स सर्च करें। 

ई.यू. ने एंटी-ट्रस्ट मामला 2016 में शुरू किया था जिसमें गूगल पर एंड्रॉयड ओ.एस. के लिए लाइसैंसिंग कंडीशन लगाने का आरोप लगाया गया। गूगल पर 11 अरब डॉलर का जुर्माना लग सकता है लेकिन असल पैनल्टी कम हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि एक तीसरी जांच की जा रही है जिसमें देखा जाएगा कि क्या कंपनी (गूगल) ने गलत तरीके से प्रतिस्पर्धियों को वैबसाइट्स पर उनके सर्च बार और एडवर्ट्स का इस्तेमाल करने से रोक लगाई है या नहीं। साल 2017 में ई.यू. के एंटी-ट्रस्ट जांचकत्र्ताओं ने गूगल पर 2.7 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया था। 

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