वाहन में गड़बड़ी की शिकायत नहीं की दूर, कंपनी लौटाएगी कीमत

Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Nov, 2017 09:26 AM

far not complained of irregularities in vehicle  company will return price

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.) ने देश की प्रमुख कार कंपनी को निर्देश दिया है कि उपभोक्ता की वाहन में गड़बड़ी की शिकायत को दूर नहीं करने पर वह उसे कार की कीमत लौटाए।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एन.सी.डी.आर.सी.) ने देश की प्रमुख कार कंपनी को निर्देश दिया है कि उपभोक्ता की वाहन में गड़बड़ी की शिकायत को दूर नहीं करने पर वह उसे कार की कीमत लौटाए।

क्या है मामला
आंध्र प्रदेश निवासी डा. के.एस. किशोर ने 10 जनवरी, 2003 को डीलर मित्रा एजैंसीज से एक कार 3,30,710 रुपए में खरीदी थी। दूसरे, तीसरे और चौथे गीयर में कार चलाने पर कार में झटका होता था और गीयर बॉक्स असैंबली से जोर की आवाज आती थी। डीलर के पास कई बार चक्कर काटने के बावजूद उसने इस गड़बड़ी को दूर नहीं किया। डीलर ने अपनी ओर से किसी तरह की खामी से इंकार करते हुए कहा कि शोर की वजह गलत तरीके से वाहन चलाना हो सकती है।

यह कहा फोरम ने
एन.सी.डी.आर.सी. ने कार कंपनी की राज्य आयोग के आदेश में संशोधन की अपील को खारिज कर दिया। पीठासीन सदस्य बी.सी. गुप्ता की अगुवाई वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘यह कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह खराबी को दूर कर शिकायतकर्ता को वाहन सड़क पर दौडऩे की हालत में सौंपे। जो तथ्य और परिस्थितियां सामने रखी गई हैं उनसे पता चलता है कि कंपनी शिकायतकर्ता को वाहन सड़क पर चलने की स्थिति में सौंपने में विफल रही है।’’ जिला मंच ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर डीलर को यह राशि 25,000 रुपए मुआवजे और 2000 रुपए की मुकद्दमा लागत के साथ लौटाने का निर्देश दिया। आयोग ने कंपनी को कार की कीमत लौटाने का निर्देश दिया।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!