Edited By jyoti choudhary,Updated: 28 Mar, 2020 03:24 PM
कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए संपूर्ण भारत में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है और इस दौरान लोगों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं है लेकिन किसानों के लिए सराकर ने कई राहत दी है। केंद्रीय
बिजनेस डेस्कः कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए संपूर्ण भारत में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है और इस दौरान लोगों को घरों से निकलने की इजाजत नहीं है लेकिन किसानों के लिए सराकर ने कई राहत दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य सरकारों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि खेती किसानी के काम और उससे जुड़े लोगों की आवाजाही में छूट है, इसलिए इसका पालन किया जाए।
सरकार के मुताबिक खाने-पीने संबंधित सामानों की कमी नहीं होनी चाहिए इसलिए खेती किसानी वाले काम को छूट देना ज़रूरी है। वही रबी की फसल की आवक मंडियों में होती है इस समय, खरीद बिक्री होती है इसलिए इस फसल चक्र और बाजार व्यवस्था को बनाए रखना भी अहम है। स्थानीय प्रशासन इस काम में लगे लोगों की पहचान करके उनके लिए पहचान कार्ड भी बनाएगी ताकि उन्हें आसानी हो।
सरकार ने जारी किया आदेश
- कृषि उत्पादों की ख़रीद से संबंधित काम, संस्थाओं व न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित कार्य
- कृषि उत्पाद बाजार कमेटी व राज्य सरकारों द्वारा संचालित मंडियों के काम
- खाद, उर्वरक की दुकानों, किसानों व कृषि श्रमिकों द्वारा खेत में किए जाने वाले कार्य और कृषि उपकरणों की उपलब्धता वाले कस्टम हायरिंग केंद्र (सीएचसी)
- उर्वरक, कीटनाशक व बीजों की निर्माण व पैकेजिंग यूनिट,फसल कटाई व बुआई सेसंबंधित कृषि व बाग़वानी में काम आने वाले यंत्रों की अंतरराज्यीय आवाजाही