Edited By rajesh kumar,Updated: 24 Oct, 2020 04:47 PM
सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए अपना रिटर्न भरने के लिए की तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया है।
नई दिल्ली: सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए अपना रिटर्न भरने के लिए की तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए और जीएसटीआर- 9सी के तहत जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि दो महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी है। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोडर् ने शनिवार को इस बाबत ट़्वीट करके जानकारी दी।
बोर्ड ने कहा कि पहले ये रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर थी लेकिन कोरोना के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर अब इस तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 किया जा रहा है।बोर्ड ने बताया कि सरकार के पास वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख को बढ़ाने के संबंध में कई सिफारिशें आ रहीं थीं। कोरोना संक्रमण के कारण लगाये गये लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के कारण व्यापार का सामान्य संचालन शुरू नहीं हुआ है। इसी के कारण रिटर्न भरने की तिथि की मांग की जा रही थी और इस पर जीएसटी परिषद की सिफारिश के बाद रिटर्न भरने की तारीख को बढाने का निर्णय लिया गया।
बोर्ड ने कहा है कि जिन कारोबारियों का टर्नओवर दो करोड़ रुपये से कम है, उनके लिए जीएसटीआर-9 या जीएसटीआर-9ए के तहत वार्षिक रिटर्न फाइल करना वैकल्पिक है। इसी तरह जिन कारोबारियों का कुल टर्नओवर पांच करोड़ रुपये से कम है उनके लिए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीसीटीआर-9सी के तहत रिटर्न भरना भी वैकल्पिक है।