Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Aug, 2017 02:30 PM
जीएसटीन नेटवर्क ने कहा कि 27 लाख व्यापारियों द्वारा जीएसटीएन पोर्टल पर पंजीकरण पूरा कराना अब भी बाकी है।
नई दिल्लीः जीएसटीन नेटवर्क ने कहा कि 27 लाख व्यापारियों द्वारा जीएसटीएन पोर्टल पर पंजीकरण पूरा कराना अब भी बाकी है। वे 20 अगस्त तक अपना रिटर्न फाइल करेंगे, उससे पहले उन्हें यह प्रक्रिया पूरी करनी है। इसके अनुसार 71 लाख उत्पाद, वैट और सेवा कर दाता जी.एस.टी. पोर्टल पर चले गए थे. इनमें से केवल 44 लाख ने फार्म का पार्ट बी भरकर इस पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा किया है. बता दें कि 27 लाख करदाताओं का अधूरा पंजीकरण है।
ब्योरा नहीं दिया तो रद्द होगा आईडी
अंतरिम आईटी सक्रिय करने के बाद करदाताओं को पंजीकरण पूरा करने के लिए फार्म का बी हिस्सा भरना होता है, साथ ही अपने कारोबार का ब्योरा देना होता है। यदि करदाता अंतरिम आईडी मिलने के तीन महीने के अंदर पूरा ब्यूरा नहीं जमा करता है तो उसका आईडी रद्द हो जाएगा।
जी.एस.टी.एन. का कहना है कि कानून के अनुसार पंजीकृत कर दाताओं के पास पार्ट बी जमा करने के लिए तीन महीने का समय है. उन्हें इस औपचारिकता के लिए अंतिम घड़ी का इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्हें जल्दबाजी करनी चाहिए क्योंकि वे पूर्ण फार्म जमा करने के बाद ही अपना रिटर्न फाइल कर पाएंगे. बता दें कि प्रथम रिटर्न जीएसटीआर -3 बी भरने की समय सीमा 20 अगस्त है।