Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Aug, 2017 03:27 PM
जी.एस.टी. नेटवर्क के सी.ई.ओ. नवीन कुमार ने गुरुवार को कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत पहला टैक्स रिटर्न शनिवार से भरा जा सकता है
नई दिल्लीः जी.एस.टी. नेटवर्क के सी.ई.ओ. नवीन कुमार ने गुरुवार को कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तहत पहला टैक्स रिटर्न शनिवार से भरा जा सकता है। यह सुविधा 20 अगस्त तक खुली रहेगी। उन्होंने बताया कि कंपनियां जुलाई के लिए 5 अगस्त से जीएसटी नेटवर्क के पोर्टल पर अपना पहला जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकती हैं और टैक्स भुगतान कर सकती हैं। जी.एस.टी. नेटवर्क नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लिए आईटी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराता है। जीएसटी काउंसिल ने कंपनियों के लिए कंप्लायंस को आसान बनाने को लेकर उन्हें जीएसटी लागू होने के बाद के पहले दो महीनों में स्व-आकलन के आधार पर अपने रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी है।
जुलाई और अगस्त के लिए जीएसटी रिटर्न जी.एस.टी. नेटवर्क पोर्टल पर जी.एस.टी.आर. 3बी फॉर्म भरकर पूरा किया जाएगा। कुमार ने कहा कि हम अंतरिम रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर3बी भरने की सुविधा पांच अगस्त तक शुरू करेंगे और जुलाई में कारोबार करने वाली किसी भी पंजीकृत इकाई को रिटर्न फाइल करना होगा। उन्होंने कहा कि जीएसटीएन ने टैक्स कलेक्शन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत 25 बैंकों के साथ गठजोड़ किया है।
उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा वैट का भुगतान करने वाले 71.30 लाख से अधिक करदाता जीएसटीएन पोर्टल से जुड़ चुके हैं। इसके साथ 13 लाख नए पंजीकरण हुए। इन कंपनियों को जुलाई के लिए अंतिम जीएसटी रिटर्न 10 अगस्त के बजाय पांच सितंबर तक भरना होगा। कंपनियों को अगस्त के लिए बिक्री रसीद 10 अगस्त के बजाय पांच सितंबर तक देना होगा। सितंबर के लिए बिक्री रिटर्न 10 अक्तूबर तक भरना होगा।