31 दिसंबर तक भर दें इनकम टैक्स रिटर्न, देरी होने पर लगेगा डबल जुर्माना

Edited By jyoti choudhary,Updated: 30 Dec, 2020 12:15 PM

fill up your income tax return by 31 december

पिछले साल की तुलना में इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन मिस करने पर दोगुनी पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। पिछले साल आईटीआर डेडलाइन मिस करने के कुछ महीनों तक के लिए यह पेनाल्टी 5,000 रुपए थी लेकिन

बिजनेस डेस्कः पिछले साल की तुलना में इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन मिस करने पर दोगुनी पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। पिछले साल आईटीआर डेडलाइन मिस करने के कुछ महीनों तक के लिए यह पेनाल्टी 5,000 रुपए थी लेकिन, इस बार यह 10,000 रुपए होगी। हालांकि, देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की यह पेनाल्टी तभी लागू होगी, जब नेट इनकम (जरूरी छूट और डिडक्शन लागू करने के बाद) 5 लाख रुपए से अधिक होती है। अगर किसी टैक्सपेयर के लिए वित्तीय वर्ष में नेट इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उन्हें 1,000 रुपए तक की पेनाल्टी देनी होगी।

क्यों देनी होगी दोगुनी पेनाल्टी?
सामान्य तौर पर किसी भी व्यक्ति के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई होती है। इस डेडलाइन के बाद 31 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ती थी। 31 दिसंबर के बाद लेकिन 31 मार्च से पहले रिटर्न फाइल करने के लिए यह पेनाल्टी बढ़कर 10,000 रुपए हो जाती है। चूंकि, इस बार पहली डेडलाइन ही 31 दिसंबर तक बढ़ चुकी है, ऐसे में इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 10,000 रुपए की पेनाल्टी देनी होगी।

इस मामले से जुड़े जानकारों का कहना है कि इस बार टैक्सपेयर्स को डेडलाइन मिस करने पर इसलिए दोगुनी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस सेक्शन के तहत, आईटीआर फाइल नहीं करने पर दो टियर में लेट फीस वसूलने का प्रावधान है।
 
अब तक कितने रिटर्न हुए फाइल
इनकम टैक्‍स विभाग ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 24 दिसंबर तक 3.97 करोड़ टैक्सपेयर्स ने असेसमेंट ईयर 2020-21 (वित्त वर्ष 2019- 20) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए हैं। 2.27 करोड़ टैक्सपेयर्स ने आईटीआर-1 (ITR-1) भरे हैं। वहीं, 85.20 लाख ने आईटीआर-4 (ITR-4), 46.78 लाख ने आईटीआर-3 (ITR-3) और 28.74 ने आईटीआर-2 (ITR-2) भरे हैं। इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न 31 दिसंबर 2020 तक भरना है। वहीं जिन लोगों के अकाउंट के लिए ऑडिट जरूरी होता है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 रखी गई है।

ऐसे भरें ऑनलाइन ITR

  • सबसे पहले आप www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
  • यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें।
  • ‘e-File’ टैब पर जाएं और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें।
  • सबसे पहले ये चुनें की कौन सा ITR फॉर्म भरना है. असेसमेंट ईयर कौन सा है।
  • अगर ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं तो 'Original' टैब पर क्लिक करें।
  • अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो 'Revised Return' पर क्लिक करें।
  • इसके बाद Prepare and Submit Online को चुनें फिर Continue को क्लिक करें।
  • इसके बाद नए पेज में दी गई सभी जानकारियों को भरें और सेव करते रहें, क्योंकि सेशन टाइम आउट हुआ तो भरी गई सभी जानकारियां गायब हो जाएंगी।
  • इसमें आपको निवेश की सभी जानकारियां, हेल्थ और जीवन बीमा की जानकारियां भरनी हैं। 
  • सभी जानकारियां भरने के बाद अंत में Verification का पेज आएगा, जिसे आप चाहें तो उसी समय वेरिफाई कर दें, नहीं तो 120 दिन के अंदर वेरिफाई कर सकते हैं।
  • इसके बाद Previw and submit पर क्लिक करें और ITR को सबमिट करें।

 
 

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