Edited By jyoti choudhary,Updated: 14 Apr, 2022 09:57 AM
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कपास आयात पर 30 सितंबर तक सीमा शुल्क की छूट देने की घोषणा की। इससे कपड़ा उद्योग के साथ उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। फिलहाल कपास आयात पर पांच प्रतिशत का मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और पांच प्रतिशत का कृषि अवसंरचना विकास उपकर...
बिजनेस डेस्कः वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कपास आयात पर 30 सितंबर तक सीमा शुल्क की छूट देने की घोषणा की। इससे कपड़ा उद्योग के साथ उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। फिलहाल कपास आयात पर पांच प्रतिशत का मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) और पांच प्रतिशत का कृषि अवसंरचना विकास उपकर (एआईडीसी) लगता है। उद्योग घरेलू कीमतों में कमी लाने के लिए शुल्क से छूट की मांग कर रहा था।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कपास आयात के लिये सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर से छूट को अधिसूचित किया है। सीबीआईसी ने कहा, ‘‘अधिसूचना 14 अप्रैल, 2022 से प्रभाव में आएगी और 30 सितंबर, 2022 तक लागू रहेगी।'' इस छूट से पूरे कपड़ा क्षेत्र को लाभ होगा। इनमें धागा, परिधान आदि शामिल हैं। साथ ही उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। कपड़ा निर्यात को भी फायदा होगा।