समय पर नहीं मिला फ्लैट, रियल एस्टेट कम्पनी देगी जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Nov, 2017 11:19 AM

flat  real estate company will not pay fines on time

स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिडरैसल कमीशन ने अंसल प्रॉपर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना किया है। कम्पनी ने कस्टमर को तय समय पर फ्लैट नहीं दिया जिस कारण उन्हें किराए के मकान में रहना पड़ा।

चंडीगढ़ : स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिडरैसल कमीशन ने अंसल प्रॉपर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना किया है। कम्पनी ने कस्टमर को तय समय पर फ्लैट नहीं दिया जिस कारण उन्हें किराए के मकान में रहना पड़ा।

क्या है मामला
सैक्टर-37 के रहने वाले सरबदीप सिंह और उनकी पत्नी नवज्योति सिंह ने बताया कि उन्होंने कम्पनी के सैक्टर-116 मोहाली के एक प्रोजैक्ट में फ्लैट बुक करवाया था। इसके लिए उन्होंने 50,000 रुपए बुकिंग अमाऊंट जमा करवा दी। बायर्स एग्रीमैंट के मुताबिक कम्पनी को 36 महीनों के भीतर उन्हें फ्लैट देना था। सरबदीप ने फ्लैट के लिए 5 लाख 92 हजार 462 रुपए और जमा करवा दिए तथा फिर 34 लाख रुपए का लोन भी ले लिया लेकिन एग्रीमैंट के मुताबिक कम्पनी ने उन्हें फ्लैट का पोजैशन नहीं दिया। इस कारण उन्हें 35 हजार रुपए महीने के किराए के मकान पर रहना पड़ा।

यह कहा फोरम ने
उन्होंने कम्पनी के खिलाफ  उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी। फोरम ने पाया कि कम्पनी ने कस्टमर को तय समय पर फ्लैट नहीं दिया। उसने कम्पनी को 40 लाख 83 हजार 462 रुपए लौटाने के साथ-साथ डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा कम्पनी को 33 हजार रुपए मुकद्दमा खर्च भी देने को कहा गया है।
 

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