भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को सुविधा, नेशनल पेंशन सिस्टम में कर सकेंगे निवेश

Edited By Supreet Kaur,Updated: 30 Oct, 2019 05:04 PM

foreign citizens of indian origin able to invest in national pension

भारतीय मूल के विदेशी नागरिक भी अब एनपीएस ले सकते हैं। सरकार ने बुधवार को कहा कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिक प्रवासी भारतीय की तरह नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के लिए पात्र होंगे। वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पेंशन कोष निया.......

नई दिल्लीः भारतीय मूल के विदेशी नागरिक भी अब एनपीएस ले सकते हैं। सरकार ने बुधवार को कहा कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिक प्रवासी भारतीय की तरह नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के लिए पात्र होंगे। वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने प्रवासी भारतीयों की तरह भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (ओसीआई) को एनपीएस लेने को मंजूरी दे दी है।

विदेशी विनिमय प्रबंधन (गैर-बांड उत्पाद) नियम, 2019 पर आर्थिक मामलों के विभाग की 29 अक्टूबर 2019 को जारी अधिसूचना के तहत ओसीआई एनपीएस को अपना सकते हैं। एनपीएस का संचालन और उसके देख-रेख का जिम्मा पीएफआरडीए के पास है। भारतीय मूल के जो विदेशी नागरिक एनपीएस लेना चाहते हैं, वे पीएफआरडीए कानून के प्रावधानों के तहत निवेश के लिये पात्र होंगे। वे सेवानिवृत्ति राशि / जमा राशि अपने देश ले जा सकेंगें यह फेमा (विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून) दिशानिर्देश पर निर्भर करेगा।

एनपीएस में किए गए योगदान पर आयकर कानून की धारा 80सीसीडी (1 बी) के तहत 50,000 रुपये तक के निवेश पर कर में अतिरिक्त छूट है। यह 80 सीसीडी (1) के अलावा है। पीएफआरडीए दो पेंशन योजनाएं- एनपीएस और अटल पेंशन योजना चलाती है। 26 अक्टूबर 2019 की स्थिति के अनुसार एनपीएस और अटल पेंशन योजना के तहत अंशधारकों की कुल संख्या 3.18 करोड़ पार कर गई है। इन योजनाओं के अंतर्गत प्रबंधन अधीन परिसपंत्ति 3,79,758 करोड़ रुपए थी। 
 

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