विदेशी यात्रियों को फिलहाल वापस नहीं मिलेगा GST: वित्त मंत्रालय

Edited By Supreet Kaur,Updated: 06 Aug, 2018 04:06 PM

foreign tourists will not get back gst says ministry of finance

भारत आने वाले विदेशी नागिरकों को यहां से वस्तुओं की खरीद और उसे अपने साथ ले जाने पर उन्हें शायद ही जीएसटी रिफंड मिले। सरकार ने एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) कानून के संबंधित प्रावधानों को लागू नहीं किया है। वित्त मंत्रालय ने सूचना के अधिकार...

बिजनेस डेस्कः भारत आने वाले विदेशी नागिरकों को यहां से वस्तुओं की खरीद और उसे अपने साथ ले जाने पर उन्हें शायद ही जीएसटी रिफंड मिले। सरकार ने एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) कानून के संबंधित प्रावधानों को लागू नहीं किया है। वित्त मंत्रालय ने सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही है।

आवेदन में विदेशी नागरिक के भारत में खरीदे गए सामान पर जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया के बारे में ब्योरा मांगा गया था। कुछ पश्चिमी देश विदेशी नागरिकों द्वारा खरीदे गए सामान पर कुछ करों की वापसी करते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने आरटीआई आवेदन पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, ‘‘आईजीएसटी की धारा 15 को अभी लागू नहीं किया गया है। इसीलिए विभाग के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है।’’ संबंधित धारा के अनुसार एक विदेशी नागरिक के भारत में खरीदे गए सामान और उसे अपने साथ ले जाने पर भुगतान किए गए एकीकृत कर को ‘रिफंड’ किया जाएगा। इसे निर्धारित उपायों एवं शर्तों के तहत ‘रिफंड’ किया जाएगा।      

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