PMC बैंक के पूर्व एमडी थॉमस के बैंक खाते सीज, 17 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत का आदेश

Edited By jyoti choudhary,Updated: 05 Oct, 2019 04:59 PM

former managing director of pmc bank thomas was sent to police custody

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) जॉय थॉमस के सभी बैंक खातों को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने फ्रीज कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने 17 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में रहने का आदेश दिया है।

मुंबईः पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) जॉय थॉमस के सभी बैंक खातों को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने फ्रीज कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने 17 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में रहने का आदेश दिया है। थॉमस को बैंक में 4,355 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 

PunjabKesari

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने थॉमस को अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट एस.जी. शेख के समक्ष पेश किया। पुलिस ने अदालत में कहा कि उसे पूछताछ के लिए थॉमस को हिरासत में लेने की जरूरत है क्योंकि वह साजिश का हिस्सा रहा है। हालांकि, थॉमस के वकील ने अपनी दलील में कहा कि थॉमस को 'बलि का बकरा' बनाया जा रहा है। 

PunjabKesari

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बृहस्पतिवार को हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर (एचडीआईएल) के निदेशक राकेश वधावन और उसके बेटे सारंग वधावन को इसी मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 9 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। 

PunjabKesari

बैंक को हुआ 4355.46 का नुकसान
मुंबई पुलिस ने बैंक को 4,355.43 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में पीएमसी बैंक और एचडीआईएल के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी में पीएमसी बैंक के पूर्व चेयरमैन वरयम सिंह, प्रबंधक निदेशक जॉय थॉमस, एचडीआईएल के वधावन और अन्य अधिकारियों के नाम हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए मुंबई और आस-पास के छह ठिकानों पर शुक्रवार को छापेमारी की।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!