Edited By ,Updated: 30 Jan, 2017 03:23 PM
घर या फ्लैट खरीदने के बाद अगर आपको लगे कि जो चीजें आपको दिखाई गई थी वो फ्लैट मिलने के बाद नहीं मिली
नई दिल्लीः घर या फ्लैट खरीदने के बाद अगर आपको लगे कि जो चीजें आपको दिखाई गई थी वो फ्लैट मिलने के बाद नहीं मिली तो इसके लिए आपको बिल्डर के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत करनी होगी। अगर बिल्डर आपको वो चीजें फ्लैट में नहीं देता है जो उसने आपसे देने के वायदे किए थे तो आप बिल्डर से इसके लिए मुआवजा मांग सकते हैं।
एेसे करें शिकायत दर्ज
धोखा देने पर ग्राहक, बिल्डर के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम व राज्य उपभोक्ता आयोग के कार्यालय में कम्प्लेंट दर्ज करा सकता है। जिला फोरम के फैसले के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग और आयोग के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत की जा सकती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग दिल्ली में है। किसी भी तरह की सेवा में कमी या खराब सामग्री देने पर पीड़ित व्यक्ति फोरम का दरवाजा खटखटा सकता है। इसके लिए निश्चित फॉर्मेट में फोरम में आवेदन करना होता है। जिसके लिए मामूली-सा शुल्क देना होता है। केस रजिस्टर होने के बाद दूसरे पक्ष को बुलाया जाता है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर केस शुरू हो जाता है। आप चाहे तो वकील नियुक्त कर सकते हैं या फिर खुद ही अपना केस लड़ सकते हैं। अगर आपका दावा सही पाया जाता है तो आयोग बिल्डर को मुआवजा देने का आदेश दे सकता है।