Edited By jyoti choudhary,Updated: 08 Jun, 2021 10:40 AM
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फ्रेंकलिन टेम्पलटन मामले में सख्त रुख अपनाया है। सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्पलटन MF पर 2 साल तक नई डेट स्कीम (Debt Plans) लॉन्च करने पर रोक लगा दी है। साथ ही फंड हाउस पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
बिजनेस डेस्कः मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फ्रेंकलिन टेम्पलटन मामले में सख्त रुख अपनाया है। सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्पलटन MF पर 2 साल तक नई डेट स्कीम (Debt Plans) लॉन्च करने पर रोक लगा दी है। साथ ही फंड हाउस पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही कंपनी की बंद 6 स्कीमों में इनवेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस वापस करने का भी निर्देश दिया है। सेबी ने कहा है कि 4 जून 2018 से 23 अप्रैल 2020 तक 12 फीसदी ब्याज के साथ फीस लौटानी होगी।
लगाया जुर्माना
सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्पलटन के हेड, एपीएसी डिस्ट्रीब्यूशन विवेक कुड़वा और उनकी पत्नी रुपा कुड़वा के मार्केट में कारोबार करने पर एक साल के पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही दोनों ही लोगों के मौजूदा म्यूचुअल फंड यूनिट्स की बिक्र पर भी रोक लगा दी है। मार्केट रेग्युलेटर ने कहा कि कंपनी को 22.64 करोड़ रुपए ब्याज समेत सेबी के नाम पर अलग अकाउंट में रखना होगा। इसके अलावा, सेबी ने विवेक कुड़वा पर 4 करोड़ रुपए और रूपा कुड़वा पर 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई है।
पिछले साल अप्रैल में बंद हुई थी स्कीम
पिछले साल अप्रैल में फ्रैंकलिन टेम्पलटन अचानक 6 स्कीम्स को बंद कर दिया था। फ्रैंकलिन टेम्पलटन ने बांड बाजार में पैसों की कमी की वजह से इस स्कीम को बंद किया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि देश की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी SBI म्यूचुअल फंड इस रकम को देने के मामले को देखेगी। इससे पहले फ्रैंकलिन टेंपल्टन म्यूचुअल फंड ने अपने निवेशकों से कहा था कि वह बंद स्कीम्स से 14,931 करोड़ रुपए मैच्योरिटी पर पाई है।
फ्रैंकलिन टेंपल्टन ने जिन स्कीम को बंद किया था उसमें अल्ट्रा शॉर्ट बांड फंड, इंडिया लोन ड्यूरेशन फंड, इंडिया डायनॉमिक अक्रूअल फंड, इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड और इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान था। इन 6 बंद स्कीम का कुल AUM 28 हजार करोड़ रुपए था। कंपनी ने जब बंद किया था, तब काफी सारे निवेशकों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सहित अन्य कोर्ट में याचिका दायर की थी।