Edited By Pardeep,Updated: 11 May, 2018 04:19 AM
बैंक और उनके ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। टैक्स विभाग कई बैंकों को फ्री सर्विस पर टैक्स देने वाला नोटिस वापस ले सकता है। हाल ही में विभाग ने कई बैंकों को ‘फ्री सर्विस’ पर सर्विस टैक्स वसूलने के लिए नोटिस भेजा था। इसके बाद खबरें आई थीं कि बैंक यह...
नई दिल्ली: बैंक और उनके ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। टैक्स विभाग कई बैंकों को फ्री सर्विस पर टैक्स देने वाला नोटिस वापस ले सकता है। हाल ही में विभाग ने कई बैंकों को ‘फ्री सर्विस’ पर सर्विस टैक्स वसूलने के लिए नोटिस भेजा था। इसके बाद खबरें आई थीं कि बैंक यह टैक्स ग्राहकों से वसूलने वाले हैं। वित्तीय सेवा विभाग (डी.एफ.एस.) ने इस मामले में बैंकों का पक्ष रखा है। बैंक पिछली तारीख से इस टैक्स का विरोध कर रहे थे।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमने रैवेन्यू डिपार्टमैंट से बात की है और इस केस को आगे नहीं बढ़ाने का अनुरोध किया है। यह मामला सुलझा लिया जाएगा और इसको आगे न बढ़ाया जाए। कुछ डी.जी.जी.एस.टी.आई. के अधिकारियों ने आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक और एक्सिस बैंक को इस टैक्स का नोटिस भेजा था। इसके अलावा एस.बी.आई. और कुछ सरकारी बैंकों को भी नोटिस दिया गया था।
वित्त मंत्रालय के एक और अधिकारी ने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग ने इस मामले पर सफाई मांगी थी। कानून में अभी यह साफ नहीं है कि इस तरह की सेवाओं पर टैक्स लिया जा सकता है या नहीं। एक बैंक के अधिकारी ने कहा कि वह इस नोटिस का जवाब देने की तैयारी कर रहे थे।