FSSAI जारी करेगा खाने-पीने के सामान की पैकेजिंग के नए नियम

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Oct, 2017 11:52 AM

fssai will issue new rules for the packaging of food items

भारत की खाद्य नियामक संस्था फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से नए नियम जारी होंगे। एफएसएसएआई के चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर पवन कुमार अग्रवाल ने कहा, ''पैकेजिंग के लिए अलग से नियम तय होंगे। इसके लिए जल्दी ही ड्राफ्ट पेश किया जाएगा।''...

नई दिल्लीः भारत की खाद्य नियामक संस्था फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से नए नियम जारी होंगे। एफएसएसएआई के चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर पवन कुमार अग्रवाल ने कहा, 'पैकेजिंग के लिए अलग से नियम तय होंगे। इसके लिए जल्दी ही ड्राफ्ट पेश किया जाएगा।'

कंपनी की ओर से खान-पान की सामग्री की पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पाउच, पॉलिथिन्स, बॉटल्स और बॉक्सेज को लेकर जल्दी ही नए नियम जारी करेगा। एफएसएसएआई ने इन पैकेटों के चलते सामग्री के खराब होने या प्रदूषित होने की शिकायतों के चलते यह फैसला लिया है।

जल्द ही पेश किया जाएगा ड्राफ्ट
पवन कुमार अग्रवाल ने कहा, 'पैकेजिंग के लिए अलग से नियम तय होंगे। इसके लिए जल्दी ही ड्राफ्ट पेश किया जाएगा।' फूड कंपनीज को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए ये नियम जारी किए जाएंगे। मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की ओर से पैकेजिंग की तुलना में लेबलिंग पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अब एफएसएसएआई ने फूड और ड्रिंक्स की पैकेजिंग के लिए अपने ही बेंचमार्क तय करने का फैसला लिया है ताकि उत्पादों की सुरक्षा की निगरानी की जा सके।

एक अनुमान के मुताबिक 2020 तक भारत का फूड मार्केट 18 बिलियन डॉलर तक होगा। 2016 में यह मार्केट 12 अरब डॉलर का है। यही नहीं एफ.एस.एस.आई. का मानना है कि इससे खाद्य पदार्थों की बर्बादी को भी रोका जा सकेगा। मौजूदा नियमों के मुताबिक पैकेजिंग के लिए अल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, प्लास्टिक और टिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इस पैकेजिंग को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से मंजूरी भी मिलनी चाहिए।

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