Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Aug, 2017 01:40 PM
कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग आयकर रिटर्न तो भर देते हैं, लेकिन उसमें कोई न कोई गलती कर देते हैं
नई दिल्लीः कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग आयकर रिटर्न तो भर देते हैं, लेकिन उसमें कोई न कोई गलती कर देते हैं। सेक्शन 80सी के तहत दो बार डिडक्शन क्लेम करना इन्हीं गलतियों में से एक है, जो बहुत से लोग कर बैठते हैं। इसकी वजह से टैक्स कैल्कुलेशन में बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। अगर कभी आपके टैक्स कैल्कुलेशन में गड़बड़ी होती है तो आयकर विभाग उस शख्स को नोटिस भेज सकता है। आइए जानते हैं अगर आपको भी आए आयकर विभाग का नोटिस तो उसका कैसे दें जवाब।
एेसे सुधारे अपनी गलती को
- सरकार की तरफ से ई-प्रोसीडिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे आप नोटिस का जवाब आयकर विभाग को दे सकते हैं। अगर आपको सेक्शन 143(1)(ए) के तहत नोटिस मिलता है तो आप इस तरह से उस नोटिस का जवाब दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा। वहां पर आपको यूजर आई.डी. यानी पैन, पासवर्ड, जन्म तिथि, सिक्योरिटी कोड आदि डालकर अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन होने के बाद प्रोसीडिंग नेम कॉलम के तहत दिए गए हाइपरलिंक कर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ और भी प्रोसीडिंग डीटेल्स नजर आएंगी, जिनमें रेफरेंस आईडी, नोटिस सेक्शन, डिसक्रिप्शन, नोटिस इश्यू डेट आदि की जानकारी भरनी होगी। नोटिस की जानकारी देखने के लिए रेफरेंस आईडी पर क्लिक करें।
- इसके बाद नोटिस का जवाब देने के लिए आपको रेस्पॉन्स कॉलम के तहत सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इसके तुरंत बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिसमें उस मिसमैच की जानकारी दी गई है, जिसके लिए आपको नोटिस भेजा गया है। यहां पर आप उचित कारण बताते हुए जवाब दे सकते हैं।