स्वर्ण मौद्रीकरण योजना में बैंकों को मिलेगा ढाई फीसदी कमीशन

Edited By ,Updated: 25 Jan, 2016 11:00 AM

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वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के तहत सोने का संग्रह करने के लिए बैंकों को ढाई प्रतिशत कमीशन का भुगतान करेगी

नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के तहत सोने का संग्रह करने के लिए बैंकों को ढाई प्रतिशत कमीशन का भुगतान करेगी और जमाकर्ताओं को जमा किए गए सोने की परिपक्वता अवधि पूर्ण होने से पहले निकासी की अनुमति दी जाएगी। 

वित्त मंत्रालय ने संशोधित दिशानिर्देशों की व्याख्या करते हुए कहा, "ऐसा अनुमान है कि उपरोक्त संशोधन से योजना संभावित जमाकर्ताओं के लिए और आकर्षक होगी।’ संशोधित नियमों के तहत सरकार भागीदारी करने वाले बैंकों को उनकी सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान करेगी। मध्यम से दीर्घकालीन स्वर्ण जमाओं पर इन सेवा शुल्कों में सोने की शुद्धता की जांच, शोधन, स्टोरेज और परिवहन शुल्क शामिल हैं।

बयान में कहा गया, "बैंकों को इस योजना के लिए ढाई प्रतिशत का कमीशन मिलेगा जिसमें संग्रह एवं शुद्धता जांच केंद्रों के लिए देय शुल्क शामिल हैं।"

स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के तहत व्यक्तियों, परिवारों, मंदिरों को स्वर्ण आभूषण या सोने की बट्टी बैंकों या संग्रह एजेंटों के पास जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जमा किए गए सोने को बाद में घरेलू उद्देश्यों के लिए परिष्कृत किया जाएगा और इससे आयात पर निर्भरता घटाने में मदद मिलेगी।

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