अब नहीं बिकेंगे बिना हॉलमार्किंग के सोने के जेवर

Edited By jyoti choudhary,Updated: 19 May, 2018 02:24 PM

goldmakers of hallmarking will not sell now

कानून मंत्रालय ने सोने की शुद्धता की प्रामाणिकता के लिए उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा तैयार हॉलमार्किंग के दिशा-निर्देशों को हरी झंडी दे दी है। इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसे दो चरणों में लागू किया जाएगा।

नई दिल्लीः कानून मंत्रालय ने सोने की शुद्धता की प्रामाणिकता के लिए उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा तैयार हॉलमार्किंग के दिशा-निर्देशों को हरी झंडी दे दी है। इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसे दो चरणों में लागू किया जाएगा। प्रमुख शहरों के स्वर्णकारों को निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए छह माह का और छोटे शहरों, कस्बों तथा दूरदराज इलाकों में निर्देशों की अनिवार्यता के लिए एक साल का वक्त दिया जाएगा।

तत्काल प्रभाव से नहीं हो सकता लागू
कानून मंत्रालय ने सभी तकनीकी पहलुओं पर गौर करने के बाद इन्हें मंजूरी प्रदान की है और अब मंत्रालय अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है। मंत्रालय का कहना है कि तत्काल प्रभाव से पूरे देश में इसे लागू करना संभव नहीं है, इसलिए दो चरणों में निर्देशों को तय अवधि में लागू किया जाएगा।

मौजूदा समय में देशभर में महज 566 हॉलमार्किंग केंद्र हैं, जबकि करीब 25,000 लाइसेंस लिए गए हैं। देशभर में स्वर्णकारों की संख्या ढाई लाख से अधिक है। ऐसे में निर्देशों को लागू किए जाने से पहले संसाधन और ढांचागत व्यवस्था होना जरूरी है। 

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