Edited By Supreet Kaur,Updated: 16 May, 2018 10:13 AM
गूगल इंडिया को आयकर मामले में अपीलीय मंच से भी झटका लगा है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने कंपनी की विज्ञापन आय को गूगल आयरलैंड लिमिटेड को भेजने के मामले में कर मांग के आयकर विभाग के नोटिस को सही करार दिया है। आईटीएटी की बेंगलुरू पीठ ने ने 331...
नई दिल्लीः गूगल इंडिया को आयकर मामले में अपीलीय मंच से भी झटका लगा है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने कंपनी की विज्ञापन आय को गूगल आयरलैंड लिमिटेड को भेजने के मामले में कर मांग के आयकर विभाग के नोटिस को सही करार दिया है। आईटीएटी की बेंगलुरू पीठ ने ने 331 पृष्ठ के आदेश में कर विभाग की इस दलील को बरकरार रखा कि इस प्रकार का भुगतान रायल्टी है और इसीलिए इस पर विदहोल्डिंग टैक्स (स्रोत पर कर कटौती) का मामला बनता है।
गूगल इंडिया ने कहा कि वह इस व्यवस्था को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी। कंपनी ने गूगल आयरलैंड लिमिटेड को किए गए भुगतान के वर्गीकरण को लेकर आईटीएटी के पास अपील दायर की थी। गूगल इंडिया का दावा है कि वह भारत में विज्ञापनदाताओं को गूगल एडवड्र्स कार्यक्रम की सामान्य वितरक/ पुनविक्रीकर्ता है। इसमें उसे वितरण के काम के लिए मिलने, वाला शुल्क किसी अधिकार के हस्तांतरण या किसी पेटेंट या नवप्रवर्तन के प्रयोग के अधिकार का सौदे का भुतान नहीं है इसलिए इस पर रायल्टी की तरह कर नहीं लगाया जा सकता।
कर विभाग ने पाया कि आकलन वर्ष 2012-13 के लिए स्रोत पर कर कटौती किए बिना 1,114.91 करोड़ रुपए गूगल आयरलैंड लिमिटेड को स्थानांतरित किए गए। इसके आधार पर विभाग ने 258.84 करोड़ रुपए के कर मांग का नोटिस दिया। गूगल के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम भारत में सभी कर कानून का अनुपालन करते हैं और हर कर का भुगतान करते हैं। हम आदेश के खिलाफ अपील दायर करेंगे।’’