Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Jun, 2017 05:11 PM
जी.एस.टी. के तहत सप्लायर्स को पेमेंट करने पर ई-कॉमर्स कंपनियों को 1 फीसदी...
नई दिल्लीः जी.एस.टी. के तहत सप्लायर्स को पेमेंट करने पर ई-कॉमर्स कंपनियों को 1 फीसदी टी.सी.एस. नहीं लेना होगा क्योंकि सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए टी.डी.एस. (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) और टी.सी.एस. (टैक्स कलेक्शन एट सोर्स) के प्रावधानों को टाल दिया है। साथ ही सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट बेचने वाले छोटे कारोबारियों को जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन से भी छूट दे दी है। बता दें कि जी.एस.टी. लागू होने में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं।
इस वजह से लिया यह फैसला
सप्लायर को पेमेंट करते समय ई-कॉमर्स कंपनियों को अब 1 फीसदी टी.सी.एस. लेने की जरूरत नहीं होगी। जी.एस.टी. के शुरूआती समय में परेशानी न आए इसलिए सरकार ने टी.सी.एस. टाल दिया है। 2.5 लाख रुपए से अधिक के गुड्स और सर्विस सप्लायर पर 1 फीसदी टी.डी.एस. लगेगा। 20 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को जी.एस.टी. में रजिस्टर नहीं कराना है। अब ई-कॉमर्स पोर्टल पर गुड्स और सर्विस बेचने वाले 20 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले ट्रेडर या कारोबारी को भी जी.एस.टी. में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है।