Edited By Seema Sharma,Updated: 28 Jan, 2019 01:26 PM
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ निगरानी के नोटिस (एल.ओ.सी.) जारी करने का सीधे अनुरोध करने का अधिकार दिया है जो डिफाल्टर जानबूझकर कर्ज नहीं चुका रहे हैं
नई दिल्ली: सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ निगरानी के नोटिस (एल.ओ.सी.) जारी करने का सीधे अनुरोध करने का अधिकार दिया है जो डिफाल्टर जानबूझकर कर्ज नहीं चुका रहे हैं और जिनके देश से भागने की आशंका है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे आर्थिक अपराधियों के देश से भागने के मामलों को देखते हुए इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
यह अनुरोध गृह मंत्रालय, पुलिस, सी.बी.आई., सीमा शुल्क विभाग, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, आयकर विभाग जैसी एजैंसियों से किया जाता है। गृह मंत्रालय ने किसी संदिग्ध व्यक्ति के देश से भागने के शक की स्थिति में गंभीर कपट जांच कार्यालय (एस.एफ.आई.ओ.) को भी एल.ओ.सी. का निवेदन करने का अधिकार दे दिया है।