लोन मोरेटोरियम मामले में सरकार ने दी बड़ी राहत, नहीं देना होगा 'ब्याज पर ब्याज'

Edited By jyoti choudhary,Updated: 03 Oct, 2020 11:04 AM

government gives big relief on loan moratorium compound interest will be

केंद्र सरकार ने कर्ज लेने वालों को बड़ी राहत प्रदान कर दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि एमएसएमई ऋण, शैक्षिक, आवास, उपभोक्ता, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया, पेशेवर और उपभोग ऋण पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा, बल्कि माफ किया जाएगा।

बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार ने कर्ज लेने वालों को बड़ी राहत प्रदान कर दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि एमएसएमई ऋण, शैक्षिक, आवास, उपभोक्ता, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया, पेशेवर और उपभोग ऋण पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा, बल्कि माफ किया जाएगा। शुक्रवार को वित्त मंत्रालय ने अदालत को सरकार के फैसले के बारे में हलफनामा दाखिल कर सूचित किया है।

PunjabKesari

उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा था कि वो विभिन्न क्षेत्रों के लिए कुछ ठोस योजना लेकर अदालत आए। कोर्ट ने मामले को बार-बार टालने पर नाराजगी जाहिर की थी। साथ ही कोर्ट ने 31 अगस्त तक NPA ना हुए लोन डिफाॉल्टरों को  NPA घोषित नहीं करने का भी अंतरिम आदेश जारी रखने के निर्देश दिए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मामले की सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम आर शाह की तीन जजों की बेंच कर रही है।

PunjabKesari

सरकार वहन करेगी ब्याज की छूट का भार
वित्त मंत्रालय ने हलफनामे में कहा है कि एमएसएमई ऋण, शैक्षिक, आवास, उपभोक्ता, ऑटो, क्रेडिट कार्ड बकाया, पेशेवर और उपभोग ऋण पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को पूरी तरह से माफ किया जाएगा। हलफनामे के मुताबिक 6 महीने के लोन मोरेटोरियम समय में दो करोड़ रुपए तक के कर्ज के ब्याज पर ब्याज की छूट देगी। केंद्र ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति में, ब्याज की छूट का भार वहन सरकार करे यही केवल समाधान है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा है कि उपयुक्त अनुदान के लिए संसद से अनुमति मांगी जाएगी।

PunjabKesari

ब्याज माफी पर बदला रुख
केंद्र ने पैनल की सिफारिशों के बाद ब्याज माफ नहीं करने के रुख को बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को उधारकर्ताओं की मदद करने के निर्देश के बाद पूर्व कैग राजीव महर्षि की अध्यक्षता में एक पैनल गठित किया गया था। याद रहे कि केंद्र ने कोर्ट में पहले कहा था कि वह ब्याज माफ नहीं कर सकता है और यह बैंकों को प्रभावित करेगा। गौरतलब है कि अब मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!