Edited By jyoti choudhary,Updated: 12 Apr, 2020 10:51 AM
कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए देशभर में 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है लेकिन जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ क्षेत्रों को लॉकडाउन में राहत भी दे रही है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने
बिजनेस डेस्कः कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए देशभर में 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है लेकिन जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ क्षेत्रों को लॉकडाउन में राहत भी दे रही है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपना 5वां परिशिष्ट जारी किया है। इसमें सरकार ने समुद्र में मछली पकड़ने जाने वाले मछुआरों, मछली पालन उद्योग से जुड़े लोगों और इस उद्योग से जुड़े कामगारों को लॉकडाउन से पूरी तरह से छूट देने का ऐलान किया है।
सरकार का ये कदम मछली पालन उद्योग को राहत पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम करने वाले कामगारों को भी सरकार के इस फैसले से राहत मिलेगी।
इन उद्योगों को भी मिली राहत
सरकार ने अपने 5वें परिशिष्ट के जरिए ही कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, बिक्री और विपणन सहित हैचरी, फीड प्लांट्स, कॉमर्शियल एक्वैरिया, मछली/ झींगा और मछली उत्पादों, मत्स्य बीज/ चारा आदि से जुड़े कामों और इनसे जुड़ी गतिविधियों से जुड़े कामगारों को लॉकडाउन से पूरी तरह से राहत दे दी है।
इन बातों का रखना होगा ध्यान
सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों के तहत जन्हें भी लॉकडाउन से छूट प्रदान की गई है उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा। उद्योग के मालिक की जिम्मेदारी होगी कि उसके यहां सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रावधानों का ध्यान रखना जाए। वहीं स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए।
सरकार ने किसानों को भी दी है राहत
सरकार ने किसानों को भी राहत दी है। फसल के सीजन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फसल को ट्रकों से ले जाने के लिए लॉकडाउन के दौरान छूट का फैसला लिया है। आगे बुआई भी होनी है, जिसे लेकर खाद-बीज की कमी कहीं भी नहीं होने दी जाएगी। फसल कटाई और बुआई से संबंधित यंत्रों की आवाजाही को छूट दी गई है। कृषि मशीनरी और कलपुर्जों की दुकानें लॉकडाउन में खुली रहेंगी।