सरकार ने बढ़ाई किफायती घर बनाने वाले डेवलपरों को मिल रही कर राहत

Edited By Isha,Updated: 02 Feb, 2019 10:51 AM

government has given relief to the developers

आवास क्षेत्र की सुस्ती को दूर करने के लिए सरकार ने किफायती आवासीय योजना विकसित करने वाली रीयल एस्टेट कंपनियों को मिल रही कर राहत को अगले वित्त वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है। गोयल ने 2019-20 के अंतरिम बजट में कहा कि व्यक्तिगत करदाताओं को कुछ

 

बिजनेस डेस्कः आवास क्षेत्र की सुस्ती को दूर करने के लिए सरकार ने किफायती आवासीय योजना विकसित करने वाली रीयल एस्टेट कंपनियों को मिल रही कर राहत को अगले वित्त वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है। गोयल ने 2019-20 के अंतरिम बजट में कहा कि व्यक्तिगत करदाताओं को कुछ कर के मोर्चे पर कुछ राहत दी गई है। इसका रीयल एस्टेट क्षेत्र पर सकारात्मक असर पड़ेगा। सरकार ने अचल संपत्ति की बिक्री से मिलने वाले दो करोड़ रुपये तक के पूंजीगत लाभ को अब दो आवासीय संपत्तियों में निवेश करने पर कर में छूट का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया है। अब तक यह छूट एक सम्पत्ति में निवेश के लिए मिलती है हालांकि इस लाभ को जीवन में एक बार ही प्राप्‍त किया जा सकता है।

वित्त मंत्री ने इसी के साथ अपने कब्‍को वाले दूसरे मकान के अनुमानित किराये पर लगने वाले आयकर के शुल्‍क में छूट का प्रस्‍ताव किया है। उन्‍होंने कहा कि वर्तमान में यदि एक व्‍यक्ति के पास एक से अधिक निजी मकान हैं तो उसे कुछ अनुमानित किराये पर आयकर का भुगतान करना होता है। उन्होंने कहा कि लोगों को अपनी नौकरी , बच्‍चों की शिक्षा और माता-पिता की देखभाल के लिए कई बार दो स्‍थानों पर परिवार रखने पड़ते हैं। मध्‍यम वर्ग के परिवारों को होने वाली इस तरह की कठिनाइयों को देखते हुए इस राहत की घोषणा की गई है।
गोयल ने बजट भाषण में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 80आईबीए के तहत मिलने वाले लाभ को एक साल के लिए और बढ़ाया गया है। उदाहरण के लिए अगले साल मार्च तक मंजूरी मिलने वाली परियोजनाओं को यह लाभ मिलेगा। इस प्रस्ताव से किफायती मकानों की आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा।

धारा 80-आईबीए के तहत, किफायती आवसीय परियोजना के निर्माण और उन्हें विकसित करने में लगे लोगों को मुनाफे में 100 प्रतिशत छूट दी जा रही है। यह मकानों के भीतर उपलब्ध क्षेत्र (कारपेट एरिया) समेत अन्य शर्तों के अधीन है। रीयल स्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गोयल ने बिना बिके मकानों के अनुमानित किराए पर कर में छूट को एक साल से बढ़ाकर दो साल करने का प्रस्ताव किया है। मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार चाहती है कि घर खरीदने वालों पर जीएसटी का बोझ कम हो जाए। इसे ध्‍यान में रखते हुए हमने जीएसटी परिषद से एक मंत्री समूह गठित करने को कहा है, ताकि वह इस पर गौर करने के साथ-साथ इस बारे में जल्‍द-से-जल्‍द अपनी सिफारिशें पेश कर सके।

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