वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सरकार ने 30 नंवबर तक बढ़ाई ITR फाइल करने की तारीख

Edited By jyoti choudhary,Updated: 04 Jul, 2020 02:46 PM

government has increased the date of filing income tax return by 30 november

कोरोना वायरस महामारी की वजह से सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए और अधिक मोहलत दी है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइलिंग के लिए समयसीमा 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है।

बिजनेस डेस्कः कोरोना वायरस महामारी की वजह से सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए और अधिक मोहलत दी है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइलिंग के लिए समयसीमा 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा, ''मौजूदा समय को समझते हुए और ध्यान में रखते हुए हमने एक बार फिर डेडलाइन्स को बढ़ा दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइलिंग की समयसीमा 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। उम्मीद है कि इससे टैक्सपेयर्स को बेहतर प्लानिंग में मदद मिलेगी।''

PunjabKesariकोरोना संकट के बीच करदाताओं को राहत देते हुए आयकर विभाग ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर बचत निवेश/भुगतान की समय सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया। वित्त वर्ष 2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य रिटर्न की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। 

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में घोषणा की थी कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सभी आयकर रिटर्न की तारीख 31 जुलाई, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दी जाएगी।

निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि मार्च 2021 तक टीडीएस-टीसीएस (TDS-TCS) की दरों में 25 प्रतिशत की कटौती की करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने इसके साथ ही आधार कार्ड को पैन के साथ जोड़ने की समयसीमा को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है।

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