सरकार ने बढ़ाई फैमिली पेंशन की लिमिट, 45 हजार से बढ़ाकर की 1.25 लाख रुपए

Edited By jyoti choudhary,Updated: 13 Feb, 2021 04:41 PM

government hiked family pension limit from 45 thousand to 1 25 lakh rupees

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली पेंशन (Family Pensions) को ढाई गुना से अधिक बढ़ा दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि परिवार पेंशन की लिमिट 45 हजार रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख

बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली पेंशन (Family Pensions) को ढाई गुना से अधिक बढ़ा दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि परिवार पेंशन की लिमिट 45 हजार रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रति माह कर दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस कदम से किसी सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों को जीवन-यापन में आसानी होगी और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।

वर्तमान नियमों के मुताबिक अगर माता-पिता सरकारी कर्मचारी हैं और उनमें से किसी एक की सर्विस या रिटायरमेंट के बाद मृत्यु होती है तो उसके जीवनसाथी को फैमिली पेंशन मिलती है। दोनों की मृत्यु होने पर उनके बच्चे को दो फैमिली पेंशन मिलती है।

1.25 लाख रुपए तक मिलेगा फैमिली पेंशन
जितेंद्र सिंह ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoPPW) ने फैमिली पेंशन को लेकर एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद कोई बच्चा अगर दो फैमिली पेंशन पाने के लिए योग्य है तो उसे कितनी राशि मिलेगी। पहले यह राशि अधिकतम 45 हजार रुपए थी जिसे ढाई गुने से अधिक बढ़ाकर अब 1.25 लाख रुपए कर दिया गया है। यह स्पष्टीकरण कई मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त रिफरेंसेज के आधार पर जारी किया गया है।

इस नियम के तहत मिलता है फैमिली पेंशन
सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 1972 के रूल 54 में उपनियम (11) के मुताबिक अगर पति-पत्नी, दोनों ही सरकारी कर्मचारी हैं और इस नियम के प्रावधानों के तहत आते हैं तो दोनों की मृत्यु होने पर उनके बच्चे को दो फैमिली पेंशन मिलेगी। पहले यह राशि अधिकतम 45 हजार और 27 हजार रुपए प्रति महीने थी जो 6वें वेतन आयोग के रिकमंडेशंस कें मुताबिक 90 हजार रुपए के अधिकतम भुगतान का 50 फीसदी और 30 फीसदी था। 7वें वेतन आयोग रिकमंडेशंस में अब अधिकतम पे को संशोधित कर 2.5 लाख रुपए प्रति महीने कर दिया गया है, ऐसे में सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 1972 के रूल 54 में उपनियम (11) के तहत भी राशि को संशोधित किया गया है। संशोधन के मुताबिक 2.5 लाख रुपए का 50 फीसदी यानी 1.25 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए का 30 फीसदी यानी 75 हजार रुपए कर दिया गया है।

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