Edited By Supreet Kaur,Updated: 20 Jul, 2018 11:10 AM
काले धन से संबंधित विशेष जांच दल (एस.आई.टी.) ने अपनी पूर्व की सिफारिश की जगह अब केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि नकद राशि के रूप में एक करोड़ रुपए तक रखने देने की अनुमति दी जा सकती है। एस.आई.टी. ने पूर्व में नकद राशि के रूप में 20 लाख रुपए तक रखने...
बिजनेस डेस्कः काले धन से संबंधित विशेष जांच दल (एस.आई.टी.) ने अपनी पूर्व की सिफारिश की जगह अब केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि नकद राशि के रूप में एक करोड़ रुपए तक रखने देने की अनुमति दी जा सकती है। एस.आई.टी. ने पूर्व में नकद राशि के रूप में 20 लाख रुपए तक रखने देने की सिफारिश की थी।
काले धन संबंधी एस.आई.टी. के प्रमुख न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एम.बी. शाह ने कहा, ‘‘एस.आई.टी. ने यह सिफारिश भी की है कि जब्ती के दौरान संबंधित सीमा से ज्यादा पाई जाने वाली राशि को सरकारी कोषागार में जमा कराया जाना चाहिए। नई सिफारिशें तब आईं जब हाल ही में देशभर में कर अधिकारियों की छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई। आयकर अधिकारियों ने गत 16 जुलाई को राजमार्ग निर्माण से जुड़ी एक कंपनी और इसकी सह-कंपनियों के 20 परिसरों पर छापेमारी कर 160 करोड़ रुपए की नकदी तथा 100 किलोग्राम सोना जब्त किया था।’’ उन्होंने कहा कि जब्त की जा रही राशि की मात्रा इतनी ज्यादा है कि अब हमारा मत है कि 20 लाख रुपए तक रखने देने की सीमा काम नहीं करेगी।