अघोषित आय रखने वालों को 14 दिसंबर से मिलेगा एक आैर मौका

Edited By ,Updated: 12 Dec, 2016 07:47 PM

government will give another chance to black money holders

नोटबंदी के बाद बैंकों में बड़े पैमाने पर अघोषित धन जमा कराने वाले लोगों के लिए मोदी सरकार एक बार फिर से मौका देने के लिए पेश की गई योजना की अधिसूचना इस सप्ताह जारी की जा सकती है।

नई दिल्लीः नोटबंदी के बाद बैंकों में बड़े पैमाने पर अघोषित धन जमा कराने वाले लोगों के लिए मोदी सरकार एक बार फिर से मौका देने के लिए पेश की गई योजना की अधिसूचना इस सप्ताह जारी की जा सकती है। इस योजना के तहत अघोषित आय रखने वाले लोगों के धन पर 50 फीसदी का टैक्स लगेगा।

इस योजना के तहत घोषित धन का एक चौथाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पी.एम.जी.के.वाई.) में जमा करना होगा। यह जमा 4 साल के लिए होगी और इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इस स्कीम को न मानने वाले लोगों पर 60 फीसदी से अधिक तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है।

राजस्व विभाग इस सप्ताह के अंत तक इस योजना की अधिसूचना जारी कर देगा, जो टैक्स संशोधन विधेयक, 2016 का हिस्सा है। लोकसभा ने 29 नवंबर को इसे मंजूरी दी। एक अधिकारी ने कहा, 'अधिसूचना में इस बात का ब्योरा होगा कि किस प्रारूप में घोषणा की जानी है और टैक्स भुगतान के तरीकों यानि इसे किस्तों में देना है या एक बार में पूरा भुगतान करना है, का जिक्र होगा। इसमें पीएमजीकेवाई योजना के समाप्त होने की तारीख भी होगी।'

टैक्स कानून संशोधन विधेयक, 2016 को मनी बिल के रूप में लोकसभा में पेश किया गया था। ऐसे में इस बिल को राज्यसभा से पारित कराने की बाध्यता नहीं है। संविधान के तहत लोकसभा में पारित मनी बिल को 14 दिन के भीतर राज्यसभा को उसकी मंजूरी देनी होती है। 14 दिन की अवधि उस दिन से गिनी जाती है, जिस दिन विधेयक राज्यसभा सचिवालय को मिलता है। इस मामले में यह तिथि 30 नवंबर थी।
 

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